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आज का दिन कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के लिए राहत लेकर आया। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए भाषण की वजह से मानहानि केस में 2 साल की सज़ा पाए Rahul Gandhi ने सोमवार को सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की और सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सज़ा मिलने के बाद सांसदी गंवाने वाले Rahul Gandhi को सेशंस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक ज़मानत दे दी है।
सज़ा पर रोक के लिए Rahul Gandhi की तरफ से दी गई याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। सूरत कोर्ट ने 10 अप्रैल तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि Rahul Gandhi दोपहर में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करके लौट गए। राहुल के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे।
दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सज़ा मिलने के बाद नियमानुसार लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर Rahul Gandhi को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है। हालांकि, कोई उच्च अदालत दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगा दे तो सदस्यता बहाल हो जाती है।