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Brij Bhushan Singh: पहलवानों के यौन शोषण मामले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय, बेटा लड़ रहा चुनाव

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नई दिल्ली :Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज से बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमे बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-ए ,354 डी और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे।

राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है। अदालत ने बृजभूषण के डब्ल्यूएफआई चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। ज्ञात हो कि इस बार कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है।

क्या है पूरा मामला

बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने छठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को मुक्त कर दिया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया था और काफी सियासी हंगामा भी मचा था।

कोर्ट ने दिया आदेश

महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह काफी समय से सवालों के घेरे में थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई पीड़ित पहलवानों ने उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया था। अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। उनके अलावा कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल , 354-ए यौन उत्पीड़न और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

Brij Bhushan Singh:विनोद तोमर पर भी लगा क्रिमिनल चार्ज

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ 506(एक) के खिलाफ आरोप तय करने के भी सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले कोर्ट ने अपनी सुनवाई में आरोप तय करने के फैसले को 10 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा था कि आदेश 10 मई को सुनाया जाएगा। आदेश में देरी इसलिए हुई, क्योंकि आदेश में कुछ अंतिम बदलाव किए जाने थे और यह मंगलवार को तैयार नहीं था।

Brij Bhushan Singh: 21 मई को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। कोर्ट ने छठी महिला रेसलर पीड़िता के सभी आरोपों से बृजभूषण को बरी कर दिया है, जबकि बाकी पांच महिला रेसलर पीड़ितों के आरोपों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की जांच की गई थी, जिसके बाद बृजभूषण शरण के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद बृजभूषण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। मैं फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए हैं। जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सुबूत कोई गवाह अलग से नहीं रख सकते। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है, उसी के इर्द-गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है, पर ऑप्शन खुले हैं। इस प्रकरण का सामना किया जाएगा।

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