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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, 21 दिन तक इन शर्तों पर रहेंगे बाहर

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नई दिल्ली/ Arvind Kejriwal Granted Bail: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।

Arvind Kejriwal Granted Bail: मतगणना तक जेल से बाहर रखने के अनुरोध को नहीं माना

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।

21 दिन के लिए मिली है अंतरिम जमानत

न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इन शर्तों पर मिली है जमानत

केजरीवाल पर किसी के खिलाफ बोलने पर रोक नहीं है।रिहाई के दौरान केजरीवाल देश में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत लोकतंत्र की जीत : आप

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। कहा कि उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद। उनकी रिहाई से देश में “बड़े बदलावों” का मार्ग प्रशस्त होगा।

पार्टी कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप नेता एवं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंतरिम जमानत को केजरीवाल के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया। केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

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