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जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स फ्री हुए भगवान, जानिए और क्या क्या हुआ सस्ता

28th GST Council Meeting : छोटे कारोबारियों को भी मिली बड़ी राहत

28th GST Council Meeting : देशभर में लागू हो चुके जीएसटी(वस्तु एवं सेवा कर) की मौजूदा दरों पर चर्चा के लिए जीएसटी काउंसिल की शनिवार को 28वीं बैठक संपन्न हुई.

वित्त मंत्रालय का कारभार संभाल रहे पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई उत्पादों की दरों में बदलाव किए गए.
बता दें कि इस बार की बैठक में सबसे खास फैसला महिलाओं के पीरियड्स के दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर करने का लिया गया.
गौरतलब है कि पिछले कई समय से सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर इसे टैक्स फ्री करने की मांग उठाई जा रही थी, फिलहाल अभी इस पर 12 फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा था.
इसके अलावा बैठक में 28 % और 12 %  की श्रेणी में आने वाले कई प्रोडक्टस की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है साथ ही कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने को आसान बनाने की कोशिश की गई है.
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इन वस्तुएं के दाम घटे
जीएसटी काउंसिल की इस 28वीं बैठक में पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर लगने वाली 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
इसके अलावा लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर,हेड ड्रायर, वार्निश, वाटर कूलर, परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे आदी सामानों पर भी अब से जीएसटी 18 % ही लगेगा.
वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप जैसे सामानों पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है.
जबकि 1000 रूपए तक के जूतों पर लगने वाले 12 फीसदी जीएसटी को घठाकर अब 5 प्रतिशत के स्लैब में शामिल कर दिया गया है.
ये सामान हुए जीएसटी से बाहर

सैनिटरी नैपकिन,भगवान जी की मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां का सामान पर राहत देते हुए काउंसिल ने इन्हें जीएसटी मुक्त कर दिया है.

इस निर्णय के बारे में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा करने से सरकार के टैक्स संग्रहण पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.
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कारोबारियों को भी मिली अच्छी खबर
बैठक में छोटे कारोबारियों का ध्यान रखते हुए उनके रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर सहमति बन गई है.
दरअसल जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को अब केवल तीन महीने में सिर्फ एक बार ही रिटर्न फाइल करना होगा.
वहीं अब से जीएसटी रिटर्न का फार्म भी केवल एक पेज का हो गया है.
बता दें कि इस बैठक में कुल 46 सुधारों को मंजूर किया गया है और 35 सामानों के दाम घठे हैं.

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