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12 साल तक की बच्ची से रेप पर दोषी को उम्र कैद या मौत की सजा

उन्नाव गैंगरेप और कठुआ में बच्ची से दुर्दांत दुष्कर्म व हत्या के बाद उपजे व्यापक जनाक्रोश के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को 12 वर्षों बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों मामलों में मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में संबंधित अध्यादेश पर मुहर लगाई गई।

आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) तथा पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर ऐसे अपराध के दोषी को मौत की सजा से दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

अध्यादेश में महिलाओं से रेप करने के मामले में न्यूनतम सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम सजा उम्रकैद तक बढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि दोषी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। वहीं,16 वर्ष से कम की उम्र की लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

त्वरित न्याय सुनिश्चित होगी 
बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में त्चरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए है। इसके तहत  राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट से परामर्श कर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस तरह के मामलों में जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की गई है। वहीं जांच पूरी होने के बाद निचली अदालत में भी सुनवाई दो महीने में ही पूरी होगी। अपीलीय अदालत में भी मामले को निपटाने के लिए छह महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।

छह महीने में कानून बनाना जरूरी
नियमों के तहत अध्यादेश के लागू होने पर संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। हालांकि, सरकार को छह महीने तक लागू रहता है। लेकिन संसद का सत्र शुरू होने पर उसी सत्र में अध्यादेश से संबंधित विधेयक पेश कर कानून पर मुहर लगवानी पड़ती है।

चौतरफा दबाव 
माना जा रहा है कि कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या, सूरत में नौ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामलों ने सरकार को जल्द कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया है। हालांकि,सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सूचित किया था कि 12 साल तक बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

मौजूदा कानून 
पोक्सो कानून के मौजूदा प्रावधानों में दुष्कर्म के मामलों में उम्रकैद का प्रावधान है। हालांकि, निर्भया गैंगरेप के बाद 2012 में केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में मौत की सजा प्रावधान का प्रावधान किया था, जब रेप से महिला की मौत हो जाए या वह स्थायी रूप से कोमा में चली जाए। हाल ही में चार राज्यों ने नाबालिग के सथ रेप करने वालों को मौत की सजा देने के प्रावधान किए हैं।

तीन महीने में संशोधन लागू होंगे
कैबिनेट की ओर से मंजूर अध्यादेश में किए गए नए प्रावधानों को मिशन मोड के आधार पर तीन महीने में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक सहायता केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी।

अध्यादेश के अहम प्रावधान 
– बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी
–  मामलों में पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए राज्यों में विशेष लोक अभियोजकों के नए पद सृजित होंगे
– वैज्ञानिक जांच के लिए सभी पुलिस थानों और अस्पतालों में विशेष फॉरेंसिक किट मुहैया कराई जाएंगी
-रेप की जांच को समर्पित पुलिस बल होगा, जो समय सीमा में जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश करेगा
– क्राइम रिकार्ड ब्यूरो यौन अपराधियों का डेटा तैयार करेगा, इसे राज्यों से साझा किया जाएगा
– पीड़ितों की सहायता के लिए देश के सभी जिलों में एकल खिड़की बनाया जाएगा।

ये हैं प्रतिक्रियाएं

कैबिनेट के फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।

उधर पॉक्सो कानून अध्यादेश पर प्रयास संस्था के सचिव आमोद कंठ ने कहा कि मुझे पता है कि माहौल बहुत संवेदनशील है, लेकिन हमें संतुलन नहीं खोना चाहिए। मैं आज यह कह सकता हूं कि मौत की सजा से ज्यादा पीड़ितों



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