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राजेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक -------------गवाह ------------8------जारी--15

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ST No. 310/08
सरकार बनाम खालिद मुजाहिद आदि

PW No.8
22-8-2014

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सशपथ कथन दिया कि-
XXXX by defence
यह कहना सत्य है कि हेजाजी उर्फ बशीर अहमद
को उर्फ सबा के विरूद्ध कश्मीर में पंजीकृत अभियुक्त
की विवेचना मेरे द्वारा नही की गयी सबा उर्फ ऐजाजी
उर्फ बशीर अहमद को न्यायालय में घटित विस्फोट के
प्रकरण में अभियुक्त का जिसको जांच सिरे द्वारा की
जा रही थी अतः इस प्रकरण की विवेचना में उसके
बारे में जानकारी ली जा रही थी दिनांक
31.07.08 को पुलिस अधीक्षक जनपद किस्तवाड़ के
पत्र संख्या सी-आर-बी-/02/08/छतरू/840 के द्वारा डी
आई0जी0 एटीएस को उनके द्वारा प्रेषित फैक्स में
मोबाइल फोन नं0 नोकिया 1110 जो मृतक आतंकी बशीर
अहमद कोड उर्फ सबा पुत्र हबीबुल्ला मीर निवासी
कुछल छतरू के मुकदमा अपराध सं0 2/08 अन्तर्गत
धारा 307 रनवीर कोड एवं 7/27 आम्र्स एक्ट
के अन्तर्गत इसकी पुष्टि की गई थी उसके
अतिरिक्त मेरे द्वारा स्वयं श्री लियाकत अली तत्कालीन
पुलिस उपाधीक्षक श्री लियाकत अली एवं थाना छतरू
के निरीक्षक श्री बिहारी लाल शर्मा से दूरभाष पर
वार्ता करके इसकी पुष्टि की गयी थी।
एस0पी0 किस्तवाड़ के पत्र में हेजाजी शब्द आया है
या नही एस0पी0 किस्तवाड के उक्त फैक्स नं0 जिस पर
उल्लेख इस प्रश्न में किया गया है। जिसमें हेजाजी
शब्द नही आया है। 
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सरकार बनाम खालिद मुजाहिद आदि

PW No.8
22.8.2014

प्र0 इमरान उर्फ शदाब और शादाब मलिक एक ही
आदमी है या अलग अलग आदमी है
उ-इस विवेचना के अन्तर्गत इमरान एवं शादाब
मलिक के विरूद्ध मेरे द्वारा कोई विवेचना नही
की गयी। अतः मैं यह नही बता सकता की
दोनों व्यक्ति एक ही है अथवा अलग-अलग हैं
प्र0 आपने पूर्व विवेचक दयाराम सरोज सी0एन0 शुक्ला
एस आनन्द के0के0 सिंह का बयान दर्ज किया गया था
या नही उसका अवलोकन आप द्वारा किया गया था
या नही
उ0-मेरे द्वारा पूर्व विवेचक श्री दयाराम सरोज द्वारा केस
डायरी में अंकित श्री एस आनन्द तथा श्री विनय कुमार
सिंह के कथन का अवलोकन किया साक्षी सी0एन0 शुक्ला
का कथन पूर्व केस डायरी में कही नही आया है तथा
वही मेरे द्वारा इनका परीक्षण किया गया है।
अतः श्री सी0एन0 शुक्ला का बयान मेरे द्वारा नही
लिखा गया।
प्र0-अजय कुमार पुत्र हरिपाल कृष्णा पुत्र भगौती शैलेन्द्र श्रीवास्तव
पुत्र के0एस0 श्रीवास्तव सुशील कुमार पुत्र शिव सहाय शुक्ला
संजय मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र राकेश मिश्रा शिव कुमार पुत्र रामचंदर
आलोक तिवारी पुत्र बाबूलाल तिवारी रूपेश पुत्र विश्वनाथ
प्रसाद श्री राम पुत्र शीतला निवासीगण बाराबंकी से आपने
पूछतांछ की या नही।
अभियोजन पक्ष ने आपत्ति की न्यायालय द्वारा आपत्ति निरस्त
कर प्रश्न पूछने की अनुमती दी।
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ST No. 310/08
सरकार बनाम खालिद मुजाहिद आदि

PW No.8
22.8.2014

मुझे याद नही है कि मैंने उपरोक्त गवाहान
से विवेचना के दौरान कोई पूछताछ की
अब्दुल रकीब के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध कराने
हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से पत्राचार किया गया
था किन्तु इसके बारे में कोई पुख्ता विवरण
प्राप्त नही हो सका।
मुझे ध्यान नही है कि मालखाना रजिस्टर जनपद
बाराबंकी रजिस्टर को कोई प्रति विवेचना में दाखिल
की है ध्यान नही है यदि प्रतिलिपि ली गयी है
तो वह पत्रावली पर उपलब्ध होगा।
प्र0-बाराबंकी लखनऊ फैजाबाद की विवेचना एक साथ
की थी या अलग अलग की थी।
उ0-उक्त तीनों प्रकरण के अशंतः विवेचना जहंा
पर विवादित तथ्य एक ही थे वह एक साथ
की गयी तथा विवादित तथ्य जहंा भिन्न भिन्न
थे उनको अलग अलग की गयी तथा प्रत्येक
प्रकरण के आरोप पत्र में अलग अलग निष्कर्ष
निकालते हुए इनका आरोप पत्र प्रेषित किया गया
मेरे द्वारा 25.02.08 से 10.3.08 के बीच में विस्फोटक
को निष्क्रीय कराने का प्रयास किया गया किन्तु बम डिस्पोजल
स्कार्ट सुरक्षा शाखा द्वारा दिनांक 12.3.08 तक उपलब्ध
न कराये जाने के कारण विस्फोटक पदार्थ को
निष्प्रयोज्य नही कराया जा सका। 
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ST No. 310/08
सरकार बनाम खालिद मुजाहिद आदि

PW No.8
27.08.2014
श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सशपथ बयान किया कि-
दिनांक 10.5.2008 को मेरे द्वारा केस डायरी संख्या 32 में इसका उल्लेख
किया गया है। मेरे द्वारा दि0 23.11.2007 को सेल नं0 9450047342
जो आई0एम0आई0नम्बर 3536320159014 जिस पर सेल नम्बर का
लोकेशन सराय रानी एवं फूलपुर अंकित है उसे विवेचना में विचारार्थ नही
लिया गया क्योंकि अभियुक्त ने पहले ही अपने बयान में कहा था कि
किसी घटना को कारित करने से समय वे अपना मोबाइल फोन घटनास्थल
पर नहीं ले जाते। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त
का कथन प्रमाणित नही माना जाता किन्तु उसके कथनों पर जो अग्रिम साक्ष्य
अंकित किये जाते हैं उस पर निष्कर्ष निकालकर आरोप पत्र अर्थात
पुलिस रिपोर्ट दिया जाता है।
  यह कहना सत्य है कि 22.12.2007 को जो फोन खालिद मुजाहिद के
पास से बरामद हुआ उसकी 23.11.2007 की काॅल डिटेल विवेचना के
अन्तर्गत कन्सीडर नही किया गया है। यह कहना असत्य है कि दिनांक
12.12.2007 से 22.12.2007 के मध्य अभियुक्त गणों के पास से जो मोबाइल
फोन बरामद किये थे उनके बरामद फोन तथा सिम से सम्बंधित सिम कार्ड के
काॅल डिटेल एवं आईएमईआई पर विभिन्न नेटवर्कों पर न कराये गये
डिटेल्स को विवेचना के अन्तर्गत संचालित या कन्सीडर न किया गया हो।
मेरे द्वारा इस विवेचना के अन्तर्गत दि0 18.12.2007 थाना रानी की सराय
जनपद आजमगढ़ के सम्बंध में कोई तथ्य न लाये जाने के कारण उसका
अवलोकन नही किया गया। यह कहना असत्य है कि मेरे द्वारा यह छिपाया
गया है कि मैंने दि0 18.12.2007 के थाना रानी की सरायं के जनरल डायरी का
अवलोकन किया जिसमें जनक प्रसाद द्विवेदी द्वारा दाखिल की गयी 248 किताबों
का अंकन है। यह कहना असत्य है कि मैंने दि0 16.12.2007 को थाना
मडि़याहूं जनपद जौनपुर के जनरल डायरी को इस विवेचना में जान बूझकर
सम्मिलित नही किया क्योंकि उसमें उस दिन खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी
का तथ्य अंकित है। यह कहना असत्य है कि मैंने दिनांक 13.3.2008 को थाना
कोतवाली बाराबंकी से अभियुक्तगणों से बरामद माल सील्ड हालत में नही प्राप्त किया।
यह कहना सत्य है कि दि0 13.3.2008 को बरामद किये गये मोबाइल को सील्ड बन्द
कवर के अन्दर नही देखा। यह कहना सत्य है कि मेरे द्वारा अभियुक्त गणों के
पास से बरामद माल को निष्प्रयोज्य कराने जाने के पूर्व किसी मजिस्टेªट के समक्ष
प्रस्तुत नही किया गया इसमें पूर्व कार्यवाही तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर बाराबंकी
श्री दयाराम सरोज बाराबंकी द्वारा की गयी है। अतः उनकी इस सम्बंध में कार्यवाही
को मैं नही बता सकता। यह कहना असत्य है कि दि0 13.3.2008 तक किसी
विस्फोटक पदार्थ का प्रबन्धन कर पाने के कारण मेरे द्वारा उसको निष्प्रयोज्य किये
.......यह लाइन ............अपठनीय है।
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ST No. 310/08
सरकार बनाम खालिद मुजाहिद आदि

PW No.8
27.8.2014

यह कहना असत्य है कि विवेचना के अन्तर्गत बरामद सील्डयुक्त माल
के बीच में मेरे द्वारा हेराफेरी की गयी। यह कहना असत्य है कि
पुलिस रेगुलेशन के पैरा 107 का अनुपालन करके मेरे द्वारा उचित कर्तव्य
का अनुपालन नही किया गया।

बयान मेरे बोलने पर पेशकार
द्वारा लिखा गया।
                सुनकर तस्दीक किया।
                    स्पे0जज एसएटी एक्ट
                    बाराबंकी
                    27.8.14

स्पे0जज एसएटी एक्ट
बाराबंकी
27.8.14


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