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Mehul Choksi: भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लगा बड़ा झटका, डोमिनिका की कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

डोमिनिका (Dominica) की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (Magistrate Court) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी (Bail Application) को खारिज कर दिया है. वहीं, अब चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत का रुख करेंगे. कोर्ट में चोकसी की ओर से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया था कि उसे अगवा कर जबरदस्ती इस कैरेबियाई द्वीपीय देश में लाया गया है.

डोमिनिका के हाई कोर्ट (High Court of Dominica) ने पहले आदेश दिया था कि भगोड़े कारोबारी को देश में उसके अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब देने के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाए. वहीं, अब इस मामले की देखरेख निचली अदालत करने वाली है. चोकसी के मामले पर अगली सुनवाई 14 जून को होने वाली है. चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मान्य नहीं है क्योंकि उसने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया था और बाद में उसे हिरासत में लिया गया था.

आज होने ही भारत प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई

वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज डोमिनिका की हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. चोकसी 23 मई को एंटीगा एंड बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जहां वह 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा है. इसके बाद 26 मई को उसे डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. माना गया कि वह यहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा था.

वकीलों का आरोप-जबरदस्ती चोकसी को लेकर डोमिनिका पहुंचे एंटीगा के अधिकारी

हालांकि, चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया है कि भगोड़े कारोबारी को एंटीगा के जॉली हार्बर से कुछ अधिकारियों ने अगवा कर लिया था, फिर वे उसको लेकर डोमिनिका पहुंचे. दूसरी ओर, एंटीगा एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन (Gaston Browne) ने कहा था कि डोमिनिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियां चोकसी को भारत भेज सकती हैं, क्योंकि वह एक भारतीय नागरिक है. लेकिन इसके लिए अदालत को अपना फैसला देना होगा.

अपने अपहरण की बात दोहराता रहा चोकसी

बता दें कि चोकसी व्हीलचेयर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ. उसने नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी. इससे पहले, डोमिनिका के हाई कोर्ट की न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर करीब तीन घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था. चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगा एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया.

चोकसी अवैध रूप से देश में घुसा: हाई कोर्ट

वहीं, चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया. चोकसी के वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को एंटीगा के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और उसे करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया.

ये भी पढे़ं: डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ मेहुल चोकसी, कैरीबियाई देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का दिया जवाब

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