हॉकी इंडिया (Hockey India) में अनियमितताओं के खिलाफ गुरुवार को पूर्व खिलाड़ी दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court ) पहुंचे. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और हॉकी इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने हॉकी में ओलंपिक गोल्ड विजेता रहे असलम शेर खान की याचिका पर ये नोटिस जारी किया
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दरअसल, 1975 में हॉकी वर्ल्डकप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे असलम शेर खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर हॉकी इंडिया में अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं.
याचिका में कही गई ये बात
याचिका में दावा किया गया है कि संस्थान में नरेंद्र बत्रा (Narender Batra) आजीवन सदस्य हैं और ऐलन नॉर्मन (Ellan Norman) CEO हैं. इन्हें कार्यकारी समिति और हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में पूर्ण मतदान अधिकार के साथ असीमित कार्यकाल मिला हुआ है. जोकि राष्ट्रीय खेल संहिता, 2011 और अन्य जारी दिशानिर्देशों और प्रावधानों का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन पदाधिकारियों के भाई-भतीजावाद और पक्षपात के चलते संस्था को वित्तीय और खेल का नुकसान हो रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, हॉकी इंडिया, नरेंद्र बत्रा और ऐलन नॉर्मन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में करेगी.
पूर्व खिलाड़ियों को किया जाए शामिल
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हॉकी इंडिया के MOA और आजीवन नियुक्ति के ऐसे प्राविधानों को NSCI सर्कुलर 1975 और 2001 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने की मांग की है. साथ ही कहा गया है कि कोर्ट नियमानुसार चुनाव कराकर निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दे. जिसमें पूर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाए.
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