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शिवराज ने SC के आदेश को किया दरकिनार, 3 पूर्व सीएम को बंगले में रहने की दी मंजूरी

New Delhi: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने की मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्व सीएम उमा भारती, बाबूलाल गौर तथा कैलाश चंद्र जोशी को सरकारी बंगलों में रहने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सीएम को बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने का निर्देश जारी किया था। हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने शनिवार को अपनी विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले की तरह ही बंगले में रहने की मंजूरी दी।

जनआशीर्वाद यात्रा से वापस लौटे शिवराज ने उमा भारती, बाबूलाल गौर तथा कैलाश चंद्र जोशी को बंगलों में ही रहने की अनुमति जारी की। मुख्यमंत्री को आवास आवंटन के मामे में विशेषाधिकार हासिल है। इन सभी पूर्व सीएम के अलावा सीनियर कांग्रेसी नेता तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी बंगला खाली करना पड़ा था, लेकिन शिवराज ने उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

इससे पहले उत्तर-प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छह पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था।

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