New Delhi: यूपी के बरेली में एक हिस्ट्रीशटर को किन्नर बनाने के लिए उसका लिंग काट दिया गया था। इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
Related Articles
इस मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया है। बता दें 8 फरवरी 2008 को 11 बजे स्वालेनगर निवासी समीम खां उर्फ़ राजू शमीम मीनाक्षी किन्नर के घर गए था। वहां पूनम किन्नर, काके आशा किन्नर, सलीम और एक डाक्टर मौजूद थे। सभी लोग समीम को मीनाक्षी की छत पर ले गए और नशा देकर उसका लिंग काट दिया। वो समीम को भी किन्नर बनाना चाहते थे।
इसके बाद शमीम ने डॉक्टर समेत 6 लोगों पर किला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोप पत्र आने के बाद इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने सुनवाई की।
फास्ट ट्रेक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीन आरोपियों पूनम किन्नर, काके और आशा किन्नर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अपराधियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं सलीम और मुख्य आरोपी मीनाक्षी किन्नर की मौत हो चुकी है। बाकि लोगों को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
This post first appeared on विराट कोहली ने शहीदों के नाम की जीत, please read the originial post: here