New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि जंग या ऑपरेशंस के दौरान जान गंवाने वाले आर्मी और पुलिस जवानों के लिए ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं है।
मंत्रालयों ने RTI के जवाब में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) को ये जानकारी दी। इसमें कहा गया, "जंग या ऑपरेशंस में जान जाने को ‘बैटल कैजुअल्टी’ और 'ऑपरेशन कैजुअल्टी’ कहा जाता है।"
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दरअसल, शहीद शब्द की परिभाषा (डेफिनिशन) और इसके मिसयूज पर एक शख्स ने RTI के जरिए गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था। RTI में परिभाषा के साथ गलत इस्तेमाल रोकने और इससे जुड़ी सजाओं के कानूनी प्रावधान भी पूछे गए थे। गृह और रक्षा मंत्रालय से कोई साफ जवाब ना मिलने के बाद आवेदन कर्ता ने RTI के मुद्दों से जुड़ी सबसे बड़े संस्थान ‘सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन’ (CIC) से संपर्क किया।
इसके बाद गृह और रक्षा मंत्रालय दोनों ने ही CIC के कमिश्नर यशोवर्धन आजाद के सामने अपने जवाब दाखिल किए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ‘शहीद’ या ‘मार्टर’ जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है।
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इसके बजाय ‘बैटल कैजुअल्टी’ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक, मारे गए पुलिसवालों को ‘आॅपरेशन कैजुअल्टी’ कहा जाता है।
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