New Delhi: अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं को लिंक नहीं कराया है तो नो टेंशन..अब आप अगले साल 31 मार्च 2018 तक मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है।
Related Articles
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें डेडलाइन बढ़ाने की बात कही गई थी। अब तक 31 दिसंबर तक सभी योजनाओं में आधआर कार्ड लिंक कराना जरूरी थी, लेकिन SC के फैसले से आपको और वक्त मिल गया है।
पति व सास से ठीक से पेश आओ, और.. मायके वालो लड़की और उसके परिवार से दूर रहें
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं।
शेयर मार्केट की शुरुआत में दिखी तेजी, BSE 32,711 अंक और NSE 10,078 पर खुला
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।
This post first appeared on विराट कोहली ने शहीदों के नाम की जीत, please read the originial post: here