Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

अभी-अभी : कुर्बानी देने वालों की संपत्ति जब्त करेगी योगी सरकार, लगेगा गैंगेस्टर एक्ट

...........

New Delhi : UP में योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी के संभल प्रशासन ने कडे़ आदेश में आगाह किया कि बकरीद के मौके पर आज गाय, भैंस, उुंट या बैल की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। उप मंडल अधिकारी राशिद खान ने कहा कि संभल तहसील के तहत सभी थानों को एलर्ट कर कहा गया है कि बकरीद के मौके पर अगर कोई कल गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कुर्बानी देने वालों की चल अचल संपाि भी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों से कहा गया है कि उक्त जानवरों की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्वाई की जाए।

खान ने कहा कि थाना प्रभारियों से अपने अपने इलाकों का व्यापक दौरा कर यह देखने को कहा गया है कि दो सितंबर से चार सितंबर तक ऐसी कोई घटना ना होने पाये, जिसमें गाय, भैंस, उंट या बैल की कुर्बानी दी जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जून में ही चेतावनी दी थी कि गोवध और दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।

 एनएसए के तहत सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे, हिरासत में रख सकती है और हिरासत की वजह का खुलासा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ कार्वाई होती है तो पुलिस को पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को थाने पर उपस्थित होने का समन देने का अधिकार होता है। यह कानून पुलिस को आरोपी की 60 दिन की रिमांड का अधिकार भी देता है जबकि सामान्य हालात में 14 दिन की ही रिमांड होती है।

Share the post

अभी-अभी : कुर्बानी देने वालों की संपत्ति जब्त करेगी योगी सरकार, लगेगा गैंगेस्टर एक्ट

×

Subscribe to विराट कोहली ने शहीदों के नाम की जीत

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×