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एक शख्स ने कोर्ट से लगाई गुहार, मेरी बीवी को मायकेवालों से बचाइए और वापस दिलवाइए

New Delhi

एक शख्स ने कोर्ट में अपील की है और अपनी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की है। पति का आरोप है कि वह अपनी पत्नी के प्रति उसके मायके वालों के जरूरत से ज्यादा प्यार और वैवाहिक जीवन में दखल से बहुत परेशान है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर उसकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी 2018 को होगी।


पेशे से रोबॉटिक इंजिनियर यचिकाकर्ता का आरोप है कि उनकी पत्नी के परिवार वालों के उनके वैवाहिक जीवन में बार-बार दखल देने और जरूरत से ज्यादा प्यार जताने की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐडवोकेट पीयूष जैन के जरिए हिंदू मैरिज ऐक्ट 1955 की धारा 9 के तहत याचिका दायर करते हुए उसने अदालत के सामने मांग रखी है कि उसकी पत्नी को ससुराल वापस लौटने और उसके साथ दांपत्य जीवन बिताने का निर्देश दिया जाए।


याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी पत्नी कंपनी सेक्रटरी है और सालाना करीब 5 लाख रुपये कमा रही है। वह 3 मई से उससे अलग अपने मायके वालों के साथ रह रही है। दावा है कि वह बिना किसी कारण के उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और न ही उसे अपनी जिम्मेदारी का अहसास है। उसकी इस हरकत की वजह से वह मानसिक तनाव और प्रताड़ना से गुजर रहा है।

याचिका के मुताबिक दोनों की शादी 25 जनवरी 2016 को बिना किसी दहेज के दिल्ली-हापुड़ रोड पर बने वेदांता फार्म हाउस में हुई थी। शादी के बाद वे दोनों कड़कड़डूमा कोर्ट के पास एजीसीआर एन्क्लेव में अपने घर पर रह रहे थे। उनकी पत्नी का मायका गाजियाबाद के स्वर्णजयंती पुरम में है। शादी के वक्त लड़के की उम्र 29 साल और लड़की की 26 साल बताई गई है। वे दोनों करीब सवा साल तक साथ-साथ रहे।


आरोप है कि आए दिन उसकी पत्नी के घरवाले किसी न किसी बहाने उसे अपने घर ले जाते हैं और जल्दी वापस लौटने नहीं देते। जाने से मना करने पर उसकी पत्नी लड़ती और फिर अपने घरवालों को बुलाकर काफी दिनों के लिए मायके चली जाती है।

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