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New Delhi: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार ने तारीख बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। मालूम हो कि इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 सितंबर की आखिरी तारीख तय थी लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी तारीख में बदलाव कर 31 दिसंबर की तारीख तय कर दी है।
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इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि जो लोग आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करा पाएं हैं, उनके आईटीआर रिटर्न प्रोसेस कर नहीं किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में आईटी डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख (31 अगस्त) को बढ़ाने से इंकार कर दिया था।
आधार को लिंक करने की आयकर विभाग एक्ट प्रक्रिया पहले की तरह की चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निजता में मामले में फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक आधार बताया था।
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