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Moradabad News: प्रभारी निरीक्षक ने एसएसपी के आदेश को दिखाया ठेंगा, जानें क्या है पूरा मामला

Moradabad News: यूपी के थानों में आज भी रिपोर्ट दर्ज कराना आसान नहीं है। लोगों की सुनवाई नहीं होती है। आम लोगों को छोड़िए बुजुर्गों के साथ भी घोर अन्याय होता है। ऐसा ही मामला मुगलपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक 75 वर्षीय बुजुर्ग विधवा थाने के चक्कर काट रही थी। पुलिस वाले उसे डांट - डपटकर भगा देते हैं। उसने आला अधिकारियों से रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई है। परंतु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 

ममला थाना मुगलपुरा स्थित मंडी चौक का है जहां की निवासी सरला देवी ने कॉर्बेट नेचर क्राफ्ट (एलएलपी) बिल्डर कंपनी पर भोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कराया है। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला 25 दिन से थाना मुगलपुरा के चक्कर लगा रही थी परंतु थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पीड़ित महिला का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया।

पीड़ित महिला उसके उपरांत उच्च अधिकारियों से भी मिली तथा लिखित तहरीर दी परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई उसके उपरांत 3 मई में 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में संभल पहुंची तब आनन फानन में शासन के आदेश पर मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा थाना मुगलपुरा पर दर्ज किया।

परंतु थाना प्रभारी मुगलपुरा मनोज कुमार ने सीएम अरविंद केजरीवाल के फाइनेंसर कैलाश चंद सती के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक और जहां धाराये कम कर दी तो दूसरी तरफ दो नामदर्ज अभियुक्तों के नाम एफआईआर में नहीं लिखे।

प्रभारी निरीक्षक ने एसएसपी के आदेश को दिखाया ठेंगा

अब थाना प्रभारी मनोज कुमार का 75 वर्षीय पीडित बुजुर्ग महिला को दो टूक जवाब की शासन के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज किया परंतु अभियुक्तों पर कार्यवाही न करने की बात कही। प्रभारी निरीक्षक गुगलपुरा ने बुजुर्ग पीडित महिला से कहा कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता मेरी मजबूरियां है। उसके बाद उपरोक्त प्रकरण को ट्विटर के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। जिस पर मुरादाबाद एसएसपी के ट्विटर हैंडल से थाना प्रभारी निरीक्षक को उचित कार्यवाही हेतु दो-तीन बार निर्देशित किया गया था। परंतु प्रभारी निरीक्षक मुगलपुरा मनोज कुमार ने एसएसपी के आदेश को दिखाया ठेंगा।

तमाम आदेश विवेचक ने पीड़ित बुजुर्ग महिला के ना तो बयान अंकित किये और ना ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। किसके बाद दिनांक 17/05/2024 को ट्विटर हैंडल पर मुरादाबाद पुलिस (एसएसपी मुरादाबाद) ने क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर को थाना प्रभारी मुगलपुरा मनोज कुमार के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

बताते चलें कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सर्वप्रथम कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व विवेचक को मुकदमा वादनी के बयान और घटनास्थल का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है।

सरला देवी (पीड़ित महिला): Photo- Newstrack

ये है पूरा मामला

घटना इस प्रकार है कि उत्तराखंड के रामनगर कालाढोगी (छोई) क्षेत्र में कॉर्बेट नेचर क्राफ्ट (एलएलपी) बिल्डर द्वारा एक फार्म हाउस तैयार किया जा रहा है जिसमें मुरादाबाद स्थित कई लोगों ने अपने प्लाट बुक कराए थे। इसी क्रम में दो प्लाट सरला देवी ने उक्त कंपनी से खरीदे थे। जिसमें सारला देवी ने कंपनी को 5 लाख रुपए भी दिए थे।

पता चला है कि उपरोक्त कंपनी ने दूसरे की भूमि पर प्लाटिंग कर लोगों को प्लाट बेच दिए जिसके संबंध में थाना मझोला पर 23 जून 2023 को भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना उपरांत उपरोक्त कंपनी के विरुद्ध चार्ज शीट मझोला पुलिस ने लगाई है। उत्तराखंड के रामनगर में पीलॉट बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने बाले आरोपीयों के विरुद्ध थाना मुगलपुरा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

यह लोग बड़ी-बड़ी कंपनी बनाकर भोले-भाले लोगों को प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी कर लेते थे और फिर फरार हो जाते थे। इसी क्रम में कोरबेट नेचरक्राफ्ट एलएलपी, गेबुआ खास, बेलपड़ाव तहसील कालाढूं‌गी, नैनीताल उत्तराखण्ड में दो प्लाट, कुलदीप कत्याल पुत्र सामने, बुवराज रेजीडेन्सी, कांठ रोड, मुरादाबाद के जानकार कैलाश चन्द्र सती व गौरव सती एवं मेधना सत्ती पुत्री कैलाश सती व विकास बाधवा से 29 जून प्लाट नं० 13 व 73 कीमत 17,75,000 17,75,000 कुल 35,50,000 में तय किये थे और दो लाख रुपए का भुगतान बैंक द्वारा किया गया जिसके बाद कोरबेट नेचरक्राफ्ट एलएलपी, गेबुआ खास, बेलपड़ाव तहसील कालाडूंगी, नैनीताल उत्तराखण्ड में सड़के एवं अन्य करने रमेश कत्याल निवासी सैल टैक्स अफिस के महानगरहेतु एक वर्ष का समय उक्त कम्पनी ने मांग और कहा कि हम एक वर्ष बाद आपको विकसित कर आपके प्लाटों की रजिस्ट्री कराकर आपको प्रदान कर देगें और उसी समय शेष राशि 33,00,000/- रुपए आप हमें प्रदान कर देगें और कम्पनी द्वारा पीड़िता के नाम दो एलाटमेन्ट लैटर दिनांकित 7 जुलाई 2022 भी जारी किये गये।

उसके उपरान्त 10 अगस्त, 2022 उक्त कम्पनी की रचिता धारीवाल एवं अजय रावत ने पुनः प्लाटिंग के चल रहे कार्य को देखने हेतु पीड़िता को बुलाया जिस पर पीड़िता मौके पर गयी जहाँ पर कुछ सड़के इत्यादि एवं प्लाटी के चारो ओर बैरिकेटिंग का कार्य चल रहा था जिस पर उक्त वर्कर ने कहा कि विकास कार्य हेतु कुछ धनराशि को और आवश्यकता है जिस पर उन्होंने कम्पनी के मालिक कैलाश चन्द्र सती च गौरव सती एवं मेधना सती पुत्री कैलाश सती व विकास बाघवा से अपने मोबाइल से पीड़िता की बात करायी जिस पर सब ने अलग-अलग पीड़िता को वहाँ पर हो रहे तेजी से विकास कार्यों के लिये अपने विश्वास में लिया और कहा कि आप मेरे वर्कर को दो लाख और नकद प्रदान कर दें वह राशि बयनामें के समय समयोजित कर दी जायेगी।



पीड़िता ने कैलाश चन्द्र सती व गौरव सती एवं मेघना सती पुत्री कैलाश सती व विकास बाधवा के पूर्ण विश्वास में आ गयी और दो लाख रुपए नकद उनके वर्कर को प्रदान कर दिये। इस प्रकार उक्त कम्पनी को पीड़िता ने कुल 5,00,000/- रुपए का भुगतान कर दिया। जिसके उपरोक्त दिनांक 15 सितम्बर 2022 को उक्त कम्पनी द्वारा पोड़िता को सूचित किया गया कि आप प्लाटों की सारी रकम नकद देकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा ले जिस पर पीड़िता ने कहा कि अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है मैं ऐसे पैसे देकर रजिस्ट्री नहीं कराना चाहती जिसके उपरान्त उक्त कैलाश चन्द्र सती व गौरब सती एवं मेघना सत्ती पुत्री कैलाश सती व विकास बाभवा बोध में मुरादाबाद आकर पीड़िता के निवास पर पीड़िता से मिलकर पीड़िता को विश्वास दिलाते हुये पैसे देकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराने को कहते रहे लेकिन पीड़िता ने जब तक विकास कार्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक रजिस्ट्री कराने के लिये मना कर दिया। माह अप्रैल में पीड़िता ने अपने जानकार व कैलाश चंद सती के जानकार कुलदीप कत्याल से बात की और कहा कि उक्त कम्पनी के सभी मालिक प्रार्थिनी से बयनामा कराने के लिये कह रहे है और धनराशि नकद देने को कह रहे है तब कुलदीप कत्याल ने बताया कि उक्त सभी कम्पनी के मातिक फ्रॉड है इनके कोई जमीन नहीं है।

फर्जी कम्पनी के माध्यम से प्लाटिंग

इन्होने दूसरे की जमीन के कूटरचित कागजात बनाकर फर्जी कम्पनी के माध्यम से प्लाटिंग दर्शाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, मेरी रकम भी इन्होंने हड़प ली है, मैंने इनके खिलाफ थाना मझोला में 23 जून को मुकदमा दर्ज करा दिया है और पीड़िता को उक्त धोखाधड़ी से सम्बन्धित कागजात व एफ० आई० आर० भी उपलब्ध करायों तब संज्ञान में आया कि कैलाश चन्द्र सती व गौरव सती एवं मेघना सती पुत्री कैलाश सती व विकास बाधवा ने फर्जी कम्पनी बनाकर व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्लाटिंग के नाम पर पीड़िता के साथ खुली धोखाधड़ी की है और पीड़िता की 5,00,000/- रुपए की धनराशि को भी हड़प लिया है जबकि सत्यता यह है कि उपरोक्त प्लाटिंग से सम्बन्धित सम्पत्ति चन्द्र बल्लभ पुत्र भवानी राम व चन्द्रशेखर पुत्र केसराम की भूमि है जिस पर कूटरचित दस्तावेजो बनाकर उक्त गौरव सती पुत्र कैलाशचन्द्र सती व कैलाश चन्द्र सती पुत्र माधवनन्द निवासी कौशांबी साहिचाबाद गाजियाबाद ने अपने नाम फर्जी दशायें है।

जब अपने साथ हुई भोखाधड़ी के सम्बन्ध में पीड़िता ने कैलाश चन्द्र सती व विकास बाधवा से बात की तो उक्त लोग खुलेआम कह रहे है कि जो हमने करना था कर लिया अब अपने पैसो को भूल जाओ हम तुम्हारा कोई पैसा वापस नहीं करेगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीड़िता 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा महिला है पोड़िता के साथ खुली बोखाधड़ी की है।



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