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Birth Certificate: कैसे बनवाएं जन्म प्रमाण पत्र और क्यों है ये जरूरी ? नहीं बरती सावधानी तो जाना पड़ सकता है जेल

Birth Certificate: जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका आज की तारीख में हर किसी के पास होना जरूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, स्कूल-कॉलेज में दाखिला करना हो या बैंक या किसी नौकरी का मामला हो, हर जगह इसकी मांग होती है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, भले ही कोई कितना भी प्रभावशाली इंसान क्यों न हो? इसका सबसे ताजा उदाहरण सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान का हुआ हश्र है।

इस तरह के मामले देखने को विरले ही मिलते हैं, जब कोर्ट किसी प्रभावशाली सियासी परिवार के तीन महत्वपूर्ण सदस्यों जो किसी न किसी समय विधानसभा और संसद का हिस्सा रह चुके हैं, उन्हें कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाती है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट अब्दुल्ला आजम का ही था। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। तो चलिए समझते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है और इसे कैसे बनवाएं।

बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है ?

बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि आप कब और कहां पैदा हुए। इससे देश के किसी भी नागरिक के उम्र, लिंग, माता-पिता, निवास स्थान सहित कई अन्य कानूनी जानकारियां भी मिलती हैं। इसलिए बगैर इसके कोई भी सरकारी दस्तावेज बनवाया नहीं जा सकता। बच्चे के पैदा होने के 21 दिन बाद आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

बर्थ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी ?

- स्कूल-कॉलेज में दाखिले के लिए।

- नौकरी के लिए।

- भूमि और संपत्ति से जुड़े दावों में मुकदमा करने के लिए।

- मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।

- वोटर – आईडी और आधार कार्ड बनवाने के लिए।

- डीएल और पासपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए।

- सरकारी योजनाओं का पात्र बनने के लिए।

जन्म प्रमाण पत्र कहां बनता है ?

जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दो तरीके हैं। पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो इसके लिए आपको नगर निगम, नगरपालिका या तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। अप्लाई करने के 10 से 15 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है।

बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने का प्रोसेस

- जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर आवेदन करना होगा।

- वेबसाइट के होमपेज में यूजर लॉगिन वाले सेक्शन में जनरल पब्लिक साइनअप पर क्लिक करें।

- इसके बाद Place of Occurrence of Birth सेक्शन में अपना राज्य, जिला आदि भरें।

- सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड भरें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगले पेज में आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।

- यूजर लॉगिन के ऑप्शन में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डालें और लॉगिन करें।

- अगले पेज पर बर्थ पर वाले विकल्प को चुनें।

- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

- इस फॉर्म में जारी जानकारियों को भरें।

- इसमें जरूरी दस्तावेज सबमिट करें और फीस जमा करें।

- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा।

- रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

किन दस्तेवाजों की होती है जरूरत ?

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान माता-पिता के कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे - वोटर कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बच्चे के जन्म से जुड़े अस्पताल के सभी दस्तावेज। बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कोई जानकारी गलत है तो आप ऑनलाइन इसमें संशोधन करवा सकते हैं।



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