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UP News: 'आजम खान को मुस्लिम होने की मिली सजा', अखिलेश यादव बोले- समाज के एक हिस्से को डराने का खेल खेला जा रहा

Azam Khan Fake BIrth Certificate Case: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान के परिवार के लिए बुधवार (18 अक्टूबर) का दिन बेहद 'अमंगल' रहा। दरअसल, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (MP-MLA) कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा (Tanzeem Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम परिवार को हुई सजा पर अब पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ा बयान दिया।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, आजम का धर्म दूसरा है इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है। आज़म खान के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राज्य का सियासी तापमान चढ़ गया है। 

सपा अध्यक्ष ने किया ट्वीट 

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'माननीय आज़म खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देनेवाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साज़िश के ख़िलाफ़ इंसाफ़ के कई दरवाज़े खुले हैं।ज़ुल्म करनेवाले याद रखें… नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक अदालत अवाम की भी होती है।'

अदालत से ही जेल भेजा गया आज़म परिवार

ज्ञात हो कि, बुधवार (18 अक्टूबर) को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल (Shobhit Bansal) की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के वर्ष 2019 के मामले में सपा नेता आजम खान, तंजीन फातिमा (Tanzin Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दोषी ठहराया। इन सभी को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई गई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, 'तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत से ही आज़म परिवार को जेल भेज दिया गया।' 

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क्या था मामला?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के दो फर्जी जन्मतिथि प्रमाणपत्र (Fake BIrth Certificate Case) प्राप्त किए। इस प्राथमिकी में आरोप ये भी लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने इसमें से एक जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ से तो दूसरा गृह जिला रामपुर से प्राप्त किया। चार्जशीट के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी पहले जन्म प्रमाणपत्र में, अब्दुल्ला आजम का बर्थ डेट 01 जनवरी, 1993 बताया गया है, तो दूसरे प्रमाणपत्र के मुताबिक, उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था।

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