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Prostitution Law: जानें सेक्स वर्कर पर क्या कहता है देश का कानून, SC ने वैश्यावृत्ति को माना पेशा

Prostitution Law : देश की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने वेश्यावृत्ति (Prostitution) को पेशे का दर्जा दिया है। कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वेश्यावृत्ति को अन्य पेशे की तरह वैध (legal) करार दिया। साथ ही, इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार (State And Central Government) के अलावा पुलिस तथा प्रशासन को भी कई निर्देश जारी किए। सेक्स वर्कर्स (Sex Workers) के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों (Recommendations Of Expert Committee) को लागू करने पर जोर दिया गया है। 

वैश्विक स्तर पर देखें तो वेश्यावृत्ति (Prostitution) एक पेशे की तरह मान्य है। दुनिया के कई देशों में सेक्स वर्कर्स को भी आम लोगों की ही तरह अधिकार मिले हैं। उन्हें भी सम्मान मिलता रहा है। मगर, भारत में ऐसा नहीं है। यहां वेश्यावृत्ति (Prostitution) को हमेशा ही अलग नजरिये से देखा जाता रहा है। अगर, पेशे की तौर देखें, तो इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसी क्रम में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को एक पेशा बता कर साफ किया है, कि इसमें पुलिस की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती।

वेश्यावृत्ति पर देश में बहस शुरू 

सर्वोच्च अदालत की गुरुवार को की गई बड़ी टिप्पणी के बाद देश में वेश्यावृत्ति (Prostitution) पर एक बार फिर बहस तेज हो चली है। जाहिर है ऐसे में आम जन के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत में वेश्यावृत्ति कानूनन सही है या नहीं? तो आईये हम आपको बताते हैं कि भारत में सेक्स वर्कर्स से जुड़ा कानून क्या कहता है? 

वेश्यावृत्ति पर क्या कहता है देश का कानून?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, भारत में वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं है। कहने का मतलब है, कि कानूनी तौर पर यह अवैध नहीं है। वेश्यावृत्ति से जुड़े मामलों में ये अवैध माना जाता है। साधारण अर्थ में कहें तो सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति कानूनन सही नहीं है। अगर, कहीं भी ऐसा होता है तो यह गैरकानूनी माना जाएगा।

इन बिंदुओं पर ध्यान दें, ये है गैरकानूनी  : 

- यदि किसी होटल में या इस प्रकार के किसी जगह पर वेश्यावृत्ति करते हुए पाए जाने पर इसे गैरकानूनी माना गया है। 

 - किसी भी ग्राहक के लिए सेक्स वर्कर को बुलाना तथा उसे ऐसी क्रिया के लिए उकसाना, गैरकानूनी माना गया है।    

- इसी तरह, किसी सेक्स वर्कर की व्यवस्था कर किसी भी तरह वेश्यावृत्ति में शामिल होना भी अवैध है। 

- बता दें कि, कॉल गर्ल्स (Call Girls) को अपना नंबर सार्वजनिक करने की भी इजाजत नहीं है। कभी ऐसा किया जाता है, तो ये गैरकानूनी माना जाएगा। 

- कॉल गर्ल का नंबर सार्वजनिक करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है।  

-यदि कोई सेक्स वर्कर (Sex Worker) अपने काम का प्रचार करती पाई जाती है या किसी को इसके लिए आकर्षित करती है, तब भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति पर अहम टिप्पणी के बाद सेक्स वर्कर्स के संबंध में सिफारिशों पर केंद्र तथा राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने निर्देश देते हुए कहा है कि, आठ हफ़्तों में तमाम सिफारिशों पर जवाब दें, जिनमें कहा गया है कि सेक्स वर्कर्स को क्रिमिनल लॉ (Criminal Law) में समान अधिकार प्राप्त हैं।



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