गाजियाबाद। कोरोना काल में मरीजों को ले जाने को लेकर एंबुलेंस वालों की तरफ से की जा रही मनमानी पर गाजियाबाद प्रशासन ने नकेल लगाते एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है। एंबुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरों पर सिटी मजिस्ट्रेट दूरी के हिसाब से एंबुलेंस का रेट तय कर दिया है।
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यह है नियंत्रित रेट
बिना ऑक्सीजन की एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए अब 1000 तक का रेट तय किया गया है। 10 किलोमीटर से आगे जाने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये देने होंगे। वेंटिलेटर एंबुलेंस के लिए यही रेट 2000 तक होगा। अगर अंतिम यात्रा के लिए एंबुलेंस चाहिए, तो 10 किलोमीटर के लिए 800 रुपये से 1200 रुपए होंगे, और इसके आगे के लिए 50 से 60 रुपये प्रति किलो मीटर के हिसाब से देना होगा।
आदेश में बताया गया
सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले जाए जाने अथवा संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा वाहन से ले जाने के संबंध में जन शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें लोग बता रहे थे कि एंबुलेंस एवं अंतिम शव वाहन के स्वामियों या वाहन चालकों की तरफ से मनमाने तरीके से धनराशि वसूली जा रही है। आदेश में यह भी बताया गया है कि उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस चालक, वाहन स्वामी पर सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी।