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1 सितंबर से भारत में गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया

नई दिल्ली - गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 4 में, जो 1 सितंबर, 2020 से लागू होगा, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

 जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

 गृह मंत्रालय के परामर्श से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया, एसओपी जारी किया जाएगा।
 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डलों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे सीमित समारोहों
को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइजर उपयोग  के साथ आयोजित  किया जा सकता है।
 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए बंद  30 सितंबर तक बंद रहेंगे । ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी कि वे कंटेनर जोन के बाहर किसी भी स्थानीय तालाबंदी को लागू न करें।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जा सकेगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को  जरुरी  आवश्यकताओं  और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।


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