उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माना
उत्तर प्रदेश सरकार ने तालाबंदी को खोलने की 11-पृष्ठ के दिशानिर्देशों वाली गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें लगभग सभी प्रतिबंध हटाने,दुकानों को खोलने, स्थानीय परिवहन और अंतर जिला बसों को चलाने की अनुमति दी है । निर्देश अनुसार सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्यबल के साथ राज्य में कार्य करेंगे, लेकिन विभिन्न टाइमिंग्स के साथ - सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और शाम 11 बजे से शाम 7 बजे तक। धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां 8 जून से खुलेंगे।सोशल डिस्टन्सिंग , फेस मास्क और सैनिटाइजिंग दुकानों, सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा और किसी भी उल्लंघन के लिए कड़ी सजा और जुर्माना भुगतना होगा। बतादें देश भर में तीन चरणों में तालाबंदी समाप्त की जाएगी