HP News | आठवीं कक्षा तक के दाखिले के लिए जन्मतिथि मूल प्रमाणपत्र जरूरी नहीं
Himachal Latest News in Hindi - हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून का पालन करते हुए पहली कक्षा से कक्षा आठवीं तक अगर कोई बच्चा दाखिला लेगा तो उसे अपना जन्मतिथि प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शिक्षक बच्चे की उम्र के अनुसार उसे कक्षा में दाखिला देंगे। और बच्चे की आयु के बारे में उसके अभिभावक जानकारी देंगे।
Related Articles
Breaking News Himachal Pradesh यदि कोई बच्चा सात साल का है दूसरी कक्षा में, और अगर 8 वर्ष का है तो तीसरी में, 9 वर्ष का चौथी में और 10 वर्ष के बच्चे को पांचवी कक्षा में दाखिला करना होगा। जन्मतिथि प्रमाणपत्र की समस्या स्थानीय लोगों को नहीं आती लेकिन जो बाहर के राज्यों से मजदूर प्रवासी यहां रहते हैं उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग के आदेश के अनुसार की एक घोषणा पत्र फॉर्म जो स्कूलों में मिलता है उसे भरकर स्कूल के प्रभारी को सौंप सकते हैं। उस घोषणा पत्र में केवल यही भरना है की बच्चे की जन्मतिथि क्या है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ रहे बच्चे को स्कूल में किसी भी कारण से निकाला भी नहीं जा सकता।PTF सत्येंद्र मिन्हास का ये कहना है की घोषणा पत्र को भरवाकर बच्चों में माता पिता से लिया जाए और दाखिला किया जाए।
वहीं, शिक्षा निदेशक एलिमेंट्री देवेंद्र चंदेल का कहां है की शिक्षा का अधिकार केंद्रीय सरकार का कानून है , इसके अन्तर्गत्त किसी भी बच्चे के दाखिले करने से मना नहीं कर सकते। News in Hindi HP
Visit our twitter Page For More Information
This post first appeared on All Latest News In Himachal Pradesh In Hindi, please read the originial post: here