फसल विविधीकरण योजना बिहार | Bihar Fasal Vividhikaran Yojana | बिहार फसल विविधीकरण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे | Eligibility | Documents
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किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने नई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं क्रम में बिहार सरकार ने भी किसानों के लिए ऐसा ही कुछ किया है। जिससे जलवायु परिवर्तन और फसल विविधीकरण को देखते हुए शुष्क बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए बिहार सरकार किसानों के लिए फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम चला रही है। शुष्क बागवानी की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी। जिससे उनकी आर्थिक हालत भी बेहतर होगी।
बिहार फसल विविधीकरण योजना : Overview
योजना | फसल विविधीकरण योजना बिहार |
राज्य | बिहार |
उद्देश्य | शुष्क बागवानी का विकास |
लाभ | बागवानी के पौधे के खरीद पर 50% सब्सिडी |
लाभार्थी | बिहार राज्य का निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
ऑफिशल वेबसाइट | Click |
बिहार फसल विविधीकरण योजना क्या है ?
केंद्रीय और राज्य सरकारों ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। क्योंकि बिहार में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है, यही कारण है कि बिहार सरकार ने किसानों के हित में Fasal Vividhikaran Yojana लाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
फसल विविधीकरण योजना के तहत राज्य सरकार ने शुष्क बागवानी कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन और फसल विविधिकरण को देखते हुए आंवला, नींबू, बेल और कटहल की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादन करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है।
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana का उद्देश्य
सरकार हमेशा किसानों को बेहतर आय के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए सरकार लगातार नई योजनाएं बनाती है। इसी तरह बिहार सरकार किसानों के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम चला रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता में आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पेड़ लगाने के लिए बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी दे सकें।
बिहार फसल विविधीकरण योजना के साथ साथ बिहार राज्य द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं लेकिन आज भी कुछ जिलों में किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं इसलिए DBT agriculture department Bihar के द्वारा सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिससे कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उन्हें मिल सके।
बिहार फसल विविधीकरण योजना की विशेषताएं
- बिहार सरकार नींबू, आंवला, बेल और कटहल की खेती करने वाले किसानों को Bihar Fasal Vividhikaran Yojana के तहत अनुदान देगी।
- नींबू, बेल, आंवला और कटहल की खेती करने वाले किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी।
- किसानों को 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, या कुल लागत का 50 प्रतिशत, दिया जाएगा।
- DBT के माध्यम से लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी।
- किसानों को Bihar Fasal Vividhikaran Yojana का लाभ सिर्फ 5 पौधों से लेकर 4 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने पर मिलेगा।
- फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क फलों की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी।
- किसानों को Fasal Vividhikaran Yojana से शुष्क फलों की खेती करने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधा बढ़ सकेगा।
- Fasal Vividhikaran Yojana से बिहार के सात जिलों के किसान लाभ उठा सकते हैं, जिनमें नवादा, जमुई, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों को शामिल किया गया है।
बिहार फसल विविधीकरण योजना का क्या फायदा मिलेगा ?
जैसा कि बिहार कृषि विभाग ने ट्वीट किया है, राज्य के किसानों को शुष्क बागवानी कार्यक्रम में फसल विविधीकरण योजना के तहत 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
फलदार पौधे (जैसे आंवला, नींबू, कटहल और बेल) लगाने पर किसान 50,000 रुपये की लागत का पचास प्रतिशत, या 25,000 रुपये ले सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। साथ ही, किसानों को कम से कम पांच पौधों से लेकर चार हेक्टेयर की जमीन पर खेती करने पर सब्सिडी दी जाएगी।
Bakri Palan Yojana में मिलने वाली अनुदान राशि राज्य सरकार के द्वारा पशुपालक वर्गों को 2.4 लख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमे की सामान्य वर्ग को 50% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 60% का अनुदान सरकार के तरफ से दिया जाएगा।
बिहार फसल विविधीकरण योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता
- फसल विविधीकरण योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक को लाभ तभी मिलेगा जब वो बिहार राज्य का निवासी होना होगा।
- Fasal Vividhikaran Yojana से बिहार के नवादा, जमुई, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों के किसान लाभ उठा सकते हैं
- राज्य के छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- शुष्क फलों की खेती करने के लिए आवेदक किसान के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए।
- किसान पांच पौधों और चार हेक्टेयर से अधिक रकबा की खेती करने पर सब्सिडी पात्र होगा।
- आवेदक का आधार कार्ड किसान का बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए।
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana Apply Online के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- गैर रैयत कृषक एकरारनामा
- जमीन के कागजात
- DBT पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासफोर्ट साइज फ़ोटो
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana का लाभ कैसे मिलेगा ?
यदि आप बिहार के उपरोक्त सात जिलों में रहते हैं और फल पौधों की खेती करना चाहते हैं, तो आप Fasal Vividhikaran Yojana का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Bihar Fasal Vividhikaran Yojana Apply Online के लिए नीचे दी गई जानकारी को पूरा पढ़ें।
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Bihar Fasal Vividhikaran Yojana Apply Online(ऑनलाइन पंजीकरण)
- बिहार फसल विविधीकरण योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर, उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको वेबपोर्टल पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा।
- वहां पर आपको फसल विविधीकरण योजना में शुष्क बागवानी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकों एक नए पेज पर कुछ नियम और शर्तें देखेंगे।
- नियमों और शर्तों को ठीक से पढ़कर जानकारी से सहमत वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने नए पेज पर एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आखिर में, आपको सबमिट करने का बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आप Fasal Vividhikaran Yojana के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
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Bihar Fasal Vividhikaran Yojana: FAQs
Q1. बिहार फसल विविधीकरण योजना क्या है ?
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana के अंतर्गत शुष्क बागवानी कार्यक्रम में किसानों को आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
Q2. Bihar Fasal Vividhikaran Yojana से किसानों को शुष्क बागवानी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana के तहत शुष्क बागवानी पर किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।
Q3. Bihar Fasal Vividhikaran Yojana से कितने जिलों के किसान लाभ उठा सकते हैं?
बिहार के 7 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें नवादा, जमुई, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास के जिले शामिल हैं।
Q4. Bihar Fasal Vividhikaran Yojana से कौन से किसानों को फायदा होगा?
योजना का लाभ सिर्फ 5 पौधों से लेकर 4 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
Q5. बिहार फसल विविधीकरण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
Bihar Fasal Vividhikaran Yojana Apply Online की जानकारी ऊपर लेख में विस्तार से दी गई है।