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जहानाबाद सगा भतीजा के हत्या का आरोपित चाचा को आजीवन कारावास की सजा, पचास हजार जुर्माना

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने सगा भतीजा संजीव के हत्याकांड में आरोपित चाचा श्रवण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त श्रवण कुमार ग्राम मकरपुर मखदुमपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता हैं। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि यह मामला मखदुमपुर थानाकांड 348/19 से संबंधित है ! बताते चलें कि  मकरपुर ग्राम निवासी कृष्णा यादव ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने फर्द बयान में बताया था कि, पिता के श्राद्धकर्म में खर्च हुए रूपए के हिसाब के कारण उत्पन्न हुए मामूली विवाद को लेकर सगा भाई श्रवण कुमार 4 अगस्त 2019 की शाम को अन्य अभियुक्तों के साथ घर में घुसकर गाली गलौज एवं मार-पीट करने लगा ,वही श्रवण कुमार उत्तेजित होकर अपने भाई के पुत्र संजीव कुमार जिसकी आयु महज दस वर्ष थी , उस पर जानलेवा हमला किया जिससे वह अचेत अवस्था में नीचे गिर गया, हल्ला हंगामा होने पर  सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे ! वही संजीव को ग्रामीणों के सहयोग से आनन फ़ानन में मखदुमपुर अस्पताल से जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया,  जहाँ उसे वेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में वारदात की अगली सुबह में संजीव की मृत्यु हो गई थी।लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा जहां अपर लोक अभियोजक अजय कुमार  के द्वारा उक्त मामले में दस गवाहों की गवाही कराई गई ! अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत आरोपी चाचा को सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपए अर्थदंड कि सजा सुनाई है ! अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने करने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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