बहराइच 16 जुलाई। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) जयचन्द्र पाण्डेय ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अधीन निर्गत पुनरीक्षित वार्षिक मूल्यांकन सूची को 01 अगस्त 2020 से लागू किया जाना है। जिसके लिए अनन्तिम पुनरीक्षित दर सूची तैयार कर ली गयी है जो जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। एडीएम श्री पाण्डेय ने बताया