आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम आरक्षण का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है! संसदीय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए। इसके बाद मुस्लिम आरक्षण पर बहस फिर से शुरू हो गई है। इस बहस में, कुछ प्रमुख जाति-विरोधी आवाजों ने दलित मूल के मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में शामिल करने का विरोध किया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि गैर-भारतीय धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म को एससी श्रेणी से बाहर रखने का संविधान में कॉन्स्टीट्यूशनल (एससी) ऑर्डर 1950 के माध्यम से समाधान किया गया था। इसे कानून मंत्रालय ने उस समय अधिसूचित भी किया था जब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। मैं यह तर्क दूंगा कि ये अर्धसत्य है। संविधान और बाबासाहेब अंबेडकर के अधिकार पर तर्क गहन जांच का समर्थन नहीं करता है। शुरू में, संविधान का अनुच्छेद 341 (1) एससी सूची में किसी भी धर्म-आधारित प्रतिबंध को आगे नहीं बढ़ाता। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 (1 और 2) संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए किसी भी कानून को अमान्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अपमान करता है। एससी लिस्ट में धर्म आधारित प्रतिबंध, यानी गैर-हिंदू दलितों का बहिष्कार, संविधान का समर्थन नहीं करता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति की ओर से पास कॉन्स्टीट्यूशन (एससी) ऑर्डर 1950 के पैरा 3 से पेश किया गया था। चूंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, इसलिए 1950 का आदेश मौजूदा सरकार की इच्छा को दर्शाता है, न कि संविधान को। पैरा 3 ने पंजाब क्षेत्र की चार सिख जातियों (अनुसूची में लिस्टेड 34 में से) के प्रावधान से सभी गैर-हिंदू समूहों को बाहर रखा था।
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इसके बाद, संशोधनों के माध्यम से एससी नेट का विस्तार किया गया और दलित मूल की शेष सिख और सभी बौद्ध जातियों को 1956 और 1990 में एससी लिस्ट में शामिल किया गया। इसमें व्यावहारिक रूप से दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को छोड़ दिया गया। साल 2004 से, पैरा 3 को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह मामला दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से लंबित है। अगर संविधान के अनुसार, केवल धर्म को आरक्षण देने के लिए सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसका प्रयोग रिजर्वेशन से बहिष्कार के उद्देश्यों को लेकर भी नहीं हो सकता। अंबेडकर आखिर प्रेसीडेंशियल ऑर्डर 1950 के माध्यम से बौद्ध धर्म को अनुसूचित जाति (एससी) लिस्ट में शामिल करने से विफल क्यों रहे, जबकि वे कानून मंत्री थे? 15 अक्टूबर, 1956 को अंबेडकर ने एक प्रेरक संबोधन ‘नागपुर को क्यों चुना गया?’ दिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के एक दिन बाद अंबेडकर ने स्वीकार किया कि उनके अनुयायी बौद्ध धर्म अपनाकर एससी अधिकार खो देंगे। इसके अलावा, उन्होंने धार्मिक सामूहिकता का विश्लेषण करने में धर्मशास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र और सिद्धांतों की तुलना में व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी। ठीक वैसा ही है जैसा कि राष्ट्रपति आदेश 1950 दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को केवल धर्म के आधार पर एससी श्रेणी से बाहर करता है। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मुख्य रूप से आर्टिकल 14 (समानता) लेकिन अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), 16 (रोजगार में गैर-भेदभाव) और 25 (विवेक की स्वतंत्रता) का भी उल्लंघन करता है।
क्या अंबेडकर ने 1950 के आदेश का समर्थन केवल इसलिए किया क्योंकि कानून मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था? रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के तहत, कोई भी संबंधित मंत्रालय राष्ट्रपति के आदेशों को नोटिफाई कर सकता है, और इस मामले पर अंबेडकर की स्थिति का पता नहीं चल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 74 (2) के जरिए संरक्षित है। वहीं किसी भी राष्ट्रपति के आदेश का दायित्व मुख्य रूप से प्रधानमंत्री – उस समय जवाहरलाल नेहरू पर पड़ता है। कोई भी आगे के प्रश्नों से अंबेडकर की एजेंसी के बारे में अनुमान लगा सकता है।
अंबेडकर आखिर प्रेसीडेंशियल ऑर्डर 1950 के माध्यम से बौद्ध धर्म को अनुसूचित जाति (एससी) लिस्ट में शामिल करने से विफल क्यों रहे, जबकि वे कानून मंत्री थे? 15 अक्टूबर, 1956 को अंबेडकर ने एक प्रेरक संबोधन ‘नागपुर को क्यों चुना गया?’ दिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के एक दिन बाद अंबेडकर ने स्वीकार किया कि उनके अनुयायी बौद्ध धर्म अपनाकर एससी अधिकार खो देंगे। इसके अलावा, उन्होंने धार्मिक सामूहिकता का विश्लेषण करने में धर्मशास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र और सिद्धांतों की तुलना में व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी।
अगर इस्लाम और ईसाई धर्म समतावादी परंपराएं हैं, तो सिख धर्म और बौद्ध धर्म भी समतावादी परंपराएं हैं। अगर मुस्लिम और ईसाई जातियां अल्पसंख्यक वरीयताओं के साथ धार्मिक रूप से तटस्थ ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं, तो सिख और बौद्ध भी ऐसा कर सकते हैं, जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी श्रेणी में शामिल करने के लिए कुछ जाति-विरोधी आवाजों का संविधान या बाबासाहेब के दृष्टिकोण से बहुत कम लेना-देना है। यह वीडी सावरकर के पुण्यभूमि/पितृभूमि (पवित्र भूमि/पितृभूमि) तर्क से प्रेरित है। कुछ अंबेडकरवादी गैर-भारतीय दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने से रोकने के लिए जो नई आम सहमति बना रहे हैं, उसका उद्देश्य दलित समुदाय के भीतर धर्म-आधारित दरारों को और गहरा करना है। यह न तो न्यायसंगत है और न ही लोकतांत्रिक।
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