मासूमों से दुष्कर्म के दोषियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पॉक्सो सहित 4 अधिनियमों में बदलाव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल चुकी है। अब से 12 साल तक की मासूम बच्चियों से दुष्कर्म पर मौत की सजा सुनाए जाने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 22 अप्रैल से यह अध्यादेश लागू हो गया है। यह अधिसूचना राजस्थान सहित पूरे देशभर में लागू होगा। सख्त कानून बनने से मासूम बच्चियों सहित महिलाओं के साथ होने वाली शर्मनाक घटनाओं के नियंत्रण में आने की उम्मीद की जा रही है। नियमों के
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