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सेंट्रल डेस्क/CM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन ने झामुमो और इंडिया गठबंधन में प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इंकार कर दिया।
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CM Hemant Soren: सुप्रीम कोर्ट ने क्या जतायी आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति जताने के बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से कहा कि आप लोगों ने तथ्यों को छिपाया है। स्पष्टता से सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एससी शर्मा व दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि वकिलों ने कोर्ट में सारे तथ्यों को नहीं रखा।
CM Hemant Soren: सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, वकील कपिल सिब्बल ने मांगी माफी
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए हेमंत सोरेन के वकीलों से कहा कि आप एक साथ राहत के लिए दो अदालतों में पहुंचे। यह ठीक नहीं है। निचली अदालत में आपने जमानत मांगी, वहीं यहां अंतरिम जमानत की याचिका दाखिला की। आप ने समानांतर उपाय अपनाना चाह रहे है। आपने निचली अदालत में जमानत की याचिका की हमें जानकारी नहीं दी। आपने तथ्यों को छिपाया है। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। इस पर चूक स्वीकारते हुए हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल क्षमा मांगी। लेकिन कोर्ट में इसका कोई असर नहीं दिखा।
CM Hemant Soren: ईडी ने रखा अपना पक्ष
वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का भी अनुरोध किया था। इस पर ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार, ना कानूनी अधिकार ना ही संवैधानिक। इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत न दी जाये।
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