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समाहरणालय गोलचक्कर पर लगा स्काई बैलून, बता रहा- ‘जमशेदपुर में 25 मई को है मतदान’

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जमशेदपुर/Sky Balloon at Roundabout: जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत समाहरणालय गोलचक्कर (जुबिली पार्क के साकची गेट पर) पर स्काई बैलून लगाकर मतदान का संदेश दिया गया। इस मौके पर उपस्थित उप विकास आयुक्त मनीष कुमार एवं स्वीप कोषांग की पूरी टीम ने 09-जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया।

स्काई बैलून के माध्यम से मतदान तिथि 25 मई को लेकर जिले के मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि हम सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए, हमारे एक वोट से फर्क पड़ता है। मतदान दिवस के दिन अपने परिवार और आस-पड़ोस के लोगों को भी साथ लेकर बूथ पर जाएं। उन्होंने 25 को 25 के साथ बूथ पर जाने की अपील की तथा जिला का मतदान प्रतिशत बढ़े, इसे लेकर मतदाताओं की शत प्रतिशत भागीदारी पर बल दिया।

Sky Balloon at Roundabout: 23 मई को शाम 5 बजे से 25 मई को शाम 5 बजे तक एवं 4 जून को रहेगा ड्राई डे

पूर्वी सिंहभूम जिला में 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा चुनाव का मतदान दिवस निर्धारित है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल द्नारा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत, पूर्वी सिंहभूम जिला में 23 मई 2024 के शाम 5 बजे से 25 मई को शाम 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 4 जून को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

 Sky Balloon at Roundabout: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान में अथया किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

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