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प्रेमिका की हत्या कर शव को 200 किमी दूर फेंकने वाला प्रेमी दोषी करार, 31 को आएगा सजा पर फैसला

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जमशेदपुर/The Lover Found Guilty: पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कोवाली से नाबालिग प्रेमिका का अपहरण कर 200 किमी दूर पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित किरीबुरू के जंगल में फेंकने वाले प्रेमी मनोज महाकुड़ उर्फ मनोज कुंडू को कोर्ट ने दोषी पाया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पोक्सो कंवलजीत चोपड़ा ने आरोपी मनोज को दोषी पाया है। कोर्ट 31 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

The Lover Found Guilty: क्या था मामला

मनोज से नाबालिग का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 25 जनवरी 2021 की रात प्रेमी मनोज महाकुड़ अपनी प्रेमिका को भगाकर ले गया। इसकी शिकायत लड़की के घर वालों ने की थी। 26 जनवरी को जमशेदपुर पुलिस ने प्रेमी मनोज महाकुड़ को पोटका प्रखंड के हाता से गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस दौरान मनोज महाकुड़ ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया है। मनोज की निशानदेही पर शव को खोजने में किरीबुरू पुलिस की मदद ली गई। इसके बाद 26 जनवरी की शाम किरीबूरू के पास से शव बरामद किया गया।

मनोज ने पुलिस को बताया था कि लड़की द्वारा शादी करने का दबाव दिया जा रहा था, पर वह शादी नहीं करना चाह रहा था। दवाब ज्‍यादा बढ़ने पर कोवाली में ही उसकी हत्या कर शव को 407 गाड़ी में लादकर 200 किलोमीटर दूर किरीबुरू जाने वाले रास्ते के पास एक गड्ढे पर फेंक दिया था।

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