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Income Tax Calculator – अब 10 लाख सालाना कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, जानिए कैसे होगी कैलकुलेशन?

Income Tax Calculator: कई सारे लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को अलग-अलग जगह निवेश कर देते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स पेयर्स के लिए नई सुविधा शुरू करी हैं। Income Tax डिपार्टमेंट ने नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया हैं.

यह कैलकुलेटर करदाताओं को यह तय करने में मदद करेगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम उनके लिए सही हैं या नहीं हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का यह नया कैलकुलेटर अब इंटरनेट पर भी उपलभ्ध हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाता हैं.

Income Tax Calculator

वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था को रिवाइज किया गया हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट में बदलाव के प्रस्ताव पेश किये हैं। Basic Exemption Limit 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी हैं। इनकम टैक्स स्लैब्स की संख्या घटाकर 5 कर दी गई हैं और टैक्स की रेट्स में भी बदलाव किया गया हैं।

Salaried Taxpayer को 1 April 2023 से इनकम टैक्स की रिवाइज नई और पुरानी व्यवस्था में से किसी एक को चुनना जरुरी हैं। बजट 2023 में Income Tax के नए सिस्टम को रिवाइज किया हैं, जिसके अनुसार सालाना 7 लाख रुपये तक की आय को Tax Free कर दिया गया हैं।

Finance Ministry ने रिवाइज नए टैक्स सिस्टम को डिफ़ॉल्ट रखा हैं । टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था का ऑप्शन चुन सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

बजट बनाने में भी सहायता करेगा

इनकम टैक्स का यह कैलकुलेटर आपका बजट बनाने में आपकी मदद करता हैं। आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आय, डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट के बारे में भी जान सकते हैं। टैक्स कैलकुलेटर से टैक्स रिटर्न के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त होती हैं।

इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने से आपको फाइनेंशियल ईयर (F/Y) का बजट बनाने में मदद मिलती हैं। अगर आपको पहले से पूरे साल के लिए टैक्स कटौतियों का अनुमान हैं, तो आप अपने खर्चो की प्लानिंग कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिडक्शन

यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आप अपनी पूरी इनकम बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके बताएं जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी इनकम की पूरी बचत कर सकते हैं।

इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत आप कुछ कटौती करके टैक्स बचा सकते हैं और 10 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स पर जीरो टैक्स भुगतान कर सकते हैं। Salaried Employees के लिए इनकम टैक्स दर्ज करना जरुरी हैं। नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख रुपये सालाना इनकम टैक्स पर टैक्स छूट दी गई हैं। ऐसे में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से भी कम हैं, तो आप नई टैक्स व्यवस्था का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक कई कटौतियों का दावा करके टैक्स में छूट ले सकते हैं।

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यह तरीके बचा सकते हैं आपके 5 लाख रुपये

  • इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 16 (IA) के अनुसार 50 हजार रुपये का Standard deduction ।
  • हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपये इनकम टैक्स एक्ट u/s 80D के तहत ले सकते हैं।
  • इनकम टैक्स एक्ट u/s 80C के अनुसार 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन, जिसके लिए आप लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियम, प्रोविडेंट फण्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल इत्यादि के भुगतान के तहत दावा कर सकते हैं।
  • इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता हैं, जो कि आप NPS के तहत ले सकते हैं।
  • 2,00,000 रुपये तक के होम लोन पर ब्याज के संबंध में इनकम टैक्स एक्ट u/s 24 (B) के तहत कटौती की जा सकती है।

10 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स जीरो

यदि ऊपर बताई गई कटौतियों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी इनकम अब 5 लाख 25 हजार रूपए हो जाती हैं। इसका मतलब यह हैं कि अब आपको 5 लाख रुपये की इनकम पर 25 हजार रुपये का टैक्स देना होगा और आप इस 25 हजार रुपये के टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ़ करवा सकते हैं। इसका सीधा मतलब हैं कि अब आपको 10 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं पेय करना हैं।

टैक्स कैलकुलेटर का Use कैसे करें

  • टैक्स कैलकुलेटर का Use करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
  • अब आपको लेफ्ट साइड में “Quick Links” का ऑप्शन दिखेगा जिसमे आपको स्क्रॉल डाउन करने पर Income Tax Calculator पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • अब आप नए और पुराने टैक्स सिस्टम के मुताबिक टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं।

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