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1 जुलाई से कंपनी से जुड़ा बदलेगा ये नियम नई कंपनी के लिए आसान होगी प्रोसेस

Last Updated :06:20 PM

मुंबई :केंद्र सरकार ने नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मे 1 जुलाई 2020 से बदलाव करनी जा रही है। सरकार ने इस बारे मे नए डिश निर्देश जारी किये है जिसके अनुसार अब नई कम्पनिया बिना किसी दस्तावेज और प्रमाणपत्र के स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती है। इस प्रोसेस के साथ ही कंपनी GST प्रणाली के साथ जोड़ना भी आसान होगा। ररजिस्ट्रेशन करते वक़्त दी गयी जानकारी का वेरिफिकेशन कंपनी के पैन कार्ड और GST नंबर से किया जायेगा।

1 जुलाई से आसान होगा नयी कंपनी का रजिस्ट्रेशन :


  • जानकारी के मुताबिक अब नया कारोबार आधार नंबर के जरिये रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 
  • इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है जिसमे किसी दस्तावजे को अपलोड करने के जरुरत नहीं होगी इसे स्वघोषित तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा। 
  • इसके आलावा सूक्ष्मा और लागु कारोबार को उद्यम कारोबार के नाम से पहचान देने की बात कही गयी है ,
  • इससे पहले MSME मंत्रालय की तरफ कारोबार के अलग अलग वर्गीकरण के बारे मे देश दिर्देश जाए किये गए थे। 
  • कारोबार की रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दी जाएगी जसिकी जानकारी 1 जुलाई को या उससे पहले दी जाएगी ,\

शुक्रवार को जारी हुई अधिसूचना :

  • MSME मंत्रालय ने शुक्रवार को नए नियम जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की है। 
  • इसमे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन करने की जानकारी दी है जो की 1 जुलाई से लागू होगी। 
  • इस प्रोसेस के जरिये कारोबार का उसके प्रकार के आधार पर वर्गीकरण करना आसान जायेगा। 
  • हलाकि इस तरह रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी का आधार नंबर होना जरुरी है। 



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