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हटाई जा सकती है झंडेवालान में 108 फुट की हनुमान की मूर्ति, कोर्ट ने पूछा- क्या शिफ्ट किया जा सकता है?

New Delhi

दिल्ली में करोग बाग और झंडेवालान के बीच हनुमान की विशालकाय मूर्ति को शिफ्ट करने की संभावना तलाशी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और सिविक एजेंसियों से कहा है कि क्या करोल बाग और झंडेवालान के बीच विशाल हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है?

दरअसल इस इलाके में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। जिसपर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान कोर्ट ने मूर्ति को शिफ्ट करने की संभावना तलाशने के लिए एजेंसियों से कहा है। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने कहा कि अमेरिका में भी कई जगहों पर ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं?

इस दौरान हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को फटकार भी लगाई और पूछा कि दिल्ली की कोई एक जगह बता दें, जहां अतिक्रमण ना हुआ हो और जहां ट्रैफिक नियमों का पालन होता हो।

दरअसल हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक इस इलाके में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। जिसपर सिविक एजेंसियों ने इस आदेश में बदलाव करने क मांग की। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मूर्ति शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

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