हैल्लो दोस्तों आज हम आपको इस लेख द्वारा बताएँगे की हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनहोर लाल खट्टर ने एक बार फिर विकलांग लोगो के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है हरियाणा की सरकार ने इस योजना को हरियाणा की सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के नाम नामाँकित किया है|विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विकलांग लोगो को मासिक पेंशन प्रदान करेगी हम आपको इस लेख में विकलांग पेंशन की सारी जानकारी प्रदान करेगी हम बताएँगे की आप किस प्रकार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो |
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मुख्यमंत्री माहोर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत कर दिव्यांग लोगो पर बहुत बड़ा कल्याण किया है |विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग लोगो के लिए एक कल्याणकारी योजना साबित होगी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर में 60% विकलांगता होनी चाहिए इस योजना को शुरू करने का कारण ये है की हरियाणा सरकार चाहती है की आज के समय में कोई भी विकलांग किसी और के ऊपर निर्भर न रहे वह चाहती है की विकलांग लोग आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन सही प्रकार यापन कर सके |
पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता में 60-100% तक विकलांगता होनी चाहिए
विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
- आधारकार्ड
- वोटर कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र
विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- दोस्तों सबसे पहले आपको इस https://pension.socialjusticehry.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा
- वेबसाइट के होम पेज पर फॉर्म पर क्लिक करना होगा
- फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सामने फॉर्म खुल कर आ जायेंगे उसमे फॉर्म को चुनना होगा
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