(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); बहराइच । सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि जनपद के मत्स्य व्यवसायी, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता (थोक एवं फुटकर विक्रेता) मत्स्य शिकारमाही करने वाले, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के सदस्य/पदाधिकारी तथा मछुआ समुदाय के व्यक्तियों जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष तक की है, राष्ट्रीय मछुआ कल्याणार्थ मछुआ दुर्घटना बीमा योजना