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SC ON B.ED DEGREE सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के लिए बीएड धारकों की अयोग्यताओं को किया स्पष्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के लिए बीएड धारकों की अयोग्यताओं को किया स्पष्ट SC ON B.ED DEGREE

SC ON B.ED DEGREE

र्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. डिग्री के साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों की रोजगार स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, शीर्ष निकाय ने अगस्त 2023 में अपनाए गए पिछले रुख को स्पष्ट किया।

फैसले के अनुसार, बी.एड. डिग्री की आवश्यकता वाले विज्ञापनों के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति अपने पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय बी.एड. डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में रोजगार की स्थिति के संबंध में एक याचिका के जवाब में लिया गया। इससे पहले 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बी.एड. डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे अभ्यर्थियों और मौजूदा प्राथमिक शिक्षकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त 2023 के फैसले से पहले भर्ती हुए लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा; उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। इसके विपरीत, जो लोग फैसले के बाद इसमें शामिल हुए हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला जिसमें कहा गया था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पद के लिए अयोग्य हैं, वह भावी प्रकृति का है और पूरे देश पर लागू होता है।#SupremeCourt pic.twitter.com/D00QVHdI1I

– बार एंड बेंच (@barandbench)

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि मानक नियुक्तियों के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी, जहां नौकरी विज्ञापन में बी.एड. योग्यता निर्दिष्ट की गई थी।

यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्टीकरण अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है; इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान भी शामिल है।

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