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अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अंतरिम/पारगमन अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो।

जमानत के बारे में

परिभाषा: ज़मानत कानूनी हिरासत के तहत रखे गए किसी व्यक्ति की सशर्त/अनंतिम रिहाई है (उन मामलों में जिन पर अदालत द्वारा अभी फैसला सुनाया जाना है), आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होने का वादा करके। यह रिहाई के लिए न्यायालय के समक्ष जमा की गई सुरक्षा/संपार्श्विक का प्रतीक है।

भारत में जमानत के प्रकार:

  • नियमित जमानत: यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया है। ऐसी जमानत के लिए कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।
  • अंतरिम जमानत: अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की मांग करने वाला आवेदन अदालत के समक्ष लंबित होने तक अदालत द्वारा अस्थायी और छोटी अवधि के लिए जमानत दी जाती है।
  • अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत: यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाती है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।

गिरफ्तारी पूर्व जमानत की न्यायिक व्याख्याएँ क्या हैं?

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) का मानना है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।
  • गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि “धारा। 438(1) की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के आलोक में की जानी चाहिए।
  • किसी व्यक्ति के अधिकार के रूप में अग्रिम जमानत देना समय तक सीमित नहीं होना चाहिए।
  • न्यायालय केस पर केस के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
  • सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को निरस्त कर दिया और कहा कि “अग्रिम जमानत देना समय तक सीमित होना चाहिए।”

भारत में अग्रिम जमानत देने की शर्तें क्या हैं?

  • अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उन्हें गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
  • अदालत एक मौद्रिक बांड भी लगा सकती है, जिसे अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने में विफल रहने या लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने पर भुगतान करना होगा।
  • अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराना होगा।
  • अदालत सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दे सकती है, और अवधि समाप्त होने पर व्यक्ति को हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

किस आधार पर अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है?

सेक्शन 437(5) एवं धारा. सीआरपीसी की धारा 439 अग्रिम जमानत को रद्द करने से संबंधित है। उनका तात्पर्य यह है कि जिस न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति है, उसे तथ्यों पर उचित विचार करने पर जमानत रद्द करने या जमानत से संबंधित आदेश वापस लेने का भी अधिकार है।

स्रोत – द हिंदू

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