दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी
हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया है
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इस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया है।
अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं:
इसमें नए वैधानिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) के गठन का उपबंध किया गया है। यह प्राधिकरण स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में उप-राज्यपाल (LG) को सिफारिश करेगा।
NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे ।
NCCSA और LG के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति LG को दी गई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि 7वीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 41 के तहत आने वाली सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (NCT) दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी ।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन की सिफारिश एस. बालकृष्णन समिति ने की थी ।
इसके तहत NCT दिल्ली में एक प्रशासक के पद और विधान सभा का प्रावधान किया गया था।
विधान सभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में बनाने की शक्ति प्राप्त है।
कानून
LG और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, LG संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है।
स्रोत – द हिन्दू
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