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ESM Daughters Yojana : बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे रुपिये 50 हजार सीधे बैंक खाते में

ESM Daughters Yojana :पात्रता शर्तें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए: विवाह के अनुष्ठापन की तिथि से 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। आवेदक एक ईएसएम या उसकी विधवा या उसकी अनाथ बेटी होनी चाहिए। हवलदार और उससे नीचे के पद का होना चाहिए। बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।

आवेदन प्रति एक बेटी के लिए

Application for one daughter :ईएसएम/विधवा/आश्रित ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराते हैं और फिर विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। नीचे उल्लिखित सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज़ की पूरी रंगीन स्कैन कॉपी (बेटी के संबंध में प्रविष्टि होनी चाहिए)। बेटी की उम्र का प्रमाण। विवाह का प्रमाण – विवाह रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र। आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार / सेवाओं से कोई पैसा / सहायता / अनुदान नहीं लिया है। बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या खाता धारक का विधिवत मुद्रित नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या रद्द किया गया चेक। और बैंक का नाम पीपीओ।

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इस योजना के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility criteria :यह योजना पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों (ESM) को नौसेना/वायु सेना में हवलदार या समकक्ष रैंक तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1981 में 3,000/- रुपये प्रति बेटी की राशि के साथ शुरू की गई थी। इसे पहले मई 2007 में संशोधित कर 16,000/- रुपये प्रति व्यक्ति और दो बेटियों पर लागू किया गया था। इसके बाद 16 जुलाई 2015 में यह सिफारिश की गई है कि 1 अप्रैल 2016 से ईएसएम/विधवाओं में विवाह अनुदान 16,000/- रुपये प्रति बेटी से बढ़ाकर 50,000/- रुपये प्रति बेटी (अधिकतम दो बेटियों तक) किया जाता है, जिनकी बेटी की शादी होती है।

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ईएसएम की बेटियों की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता धारा वित्तीय सहायता RMEWF के लिए पात्रता मानदंड-

Financial assistance for marriage of daughter:ESM की बेटियों की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता RMEWF के लिए आवश्यक दस्तावेज – ESM की बेटियों की शादी / विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता ईएसएम की बेटियों के विवाह/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आरएमईडब्ल्यूएफ-वित्तीय सहायता का आवेदन आवेदन की स्थिति आरएमईडब्ल्यूएफ की भुगतान प्रक्रिया-ईएसएम की बेटियों की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता बाद का अनुदान पूछे जाने वाले प्रश्न यह भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को हवलदार या उनकी विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता विवाह अनुदान 50,000/- रुपये प्रति बेटी (अधिकतम दो बेटियों के लिए) है।

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निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है

Following documents are necessary : ESM की बेटियों की शादी / विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता आवेदन के उद्देश्य के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज (बेटी के संबंध में प्रविष्टि होनी चाहिए)। बेटी की उम्र का प्रमाण। विवाह का प्रमाण – रजिस्ट्रार / ग्राम सरपंच से प्रमाण पत्र। आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार / सेवाओं से कोई पैसा / सहायता / अनुदान नहीं लिया है। बैंक खाता संख्या का विवरण (केवल पीएनबी/एसबीआई में) यानी आईएफएस कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम। आवेदक ईएसएम/विधवा/आश्रित के आधार कार्ड की प्रति।

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