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PF Account के साथ कर्मचारियों को मिलती है Insurance, Loan और Pension की भी सुविधा

कर्मचारियों को पीएफ खाते (PF Account) के साथ पेंशन, लोन और इंश्योरेंस में आसानी होती है।
 
ईपीएफ खाताधारक को मिलती है पेंशन, लोन और इंश्योरेंस की भी सुविधा

PF Account के साथ कर्मचारियों को मिलती है Insurance, Loan और Pension की भी सुविधा

EPF खाताधारक इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत बीमा (Insurance) प्राप्त करते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक वेतनभोगी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होता है। ईपीएफ (EPF) खाते में कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा और 12 प्रतिशत नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएफ (EPF) खाते में रिटायरमेंट फंड बनाने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं इंश्योरेंस, लोन और पेंशन प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि पीएफ (PF) खाताधारक इन सुविधाओं से कैसे लाभान्वित होते हैं।


इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है  - Insurance Facility Is Available

कई पीएफ खाताधारक नहीं जानते कि वे पीएफ खाते के साथ इंश्योरेंस की भी सुविधा मिल रही है और वे इसका क्लेम करने से चूक जाते हैं। सेबी के पंजीकृत निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी ने कहा कि पीएफ खाताधारक रोजगार जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत बीमा (Insurance) प्राप्त करते हैं। कर्मचारी को इस बीमा (Insurance) के लिए एक अलग आवेदन दायर करने या प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ खाते में नियोक्ता के योगदान का 0.5 प्रतिशत स्वचालित रूप से ईडीएलआई (EDLI) को जाता है।

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इस बीमा योजना में कर्मचारी को छह लाख रुपये तक का बीमा (Insurance) मिलता है। सर्विस की अवधि के दौरान मृत्यु होने पर ईपीएफ खाते के धारक के परिवार के सदस्य, कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यह भुगतान राशि पिछले 12 महीनों में कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन का 30 गुना या अधिकतम छह लाख रुपये है। बीमा राशि प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को एक फॉर्म भरना होगा और इसे ईपीएफओ कार्यालय में भेजना होगा।


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)


ले सकते हैं लोन - Can take Loan

ईपीएफ (EPF) खाताधारक पांच साल की सर्विस अवधि पूरी करने के बाद अपने ईपीएफ (EPF) खाते में लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी घर खरीदने, प्लॉट खरीदने, घर की मरम्मत करने, शादी या बंधक ऋण का भुगतान करने आदि के लिए पीएफ (EPF) खाते में लोन ले सकता है। इसके लिए कर्मचारी को ईपीएफओ (EPFO) द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पीएफ एडवांस (PF Advance) का अनुरोध करना होगा। हालांकि, सोलंकी का मानना ​​है कि ईपीएफ (EPF) खाता रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, इसलिए इसे तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बहुत अधिक जरूरत न हो।

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