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UP Death Certificate Form PDF | उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म

UP Death Certificate Form PDF (मृत्यु प्रमाण पत्र): जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार राज्य में किसी भी नागरिक की मृत्यु हो जाए तो उसको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म (Death Certificate) जारी किया जाता है। इस अधिनियम के तहत मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक क्या है। इस UP Death Certificate Form की सहायता से किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण इस किया जाता है।


इस मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित जानकारी जैसे कि मृत्यु की तारीख, जगह, मृत्यु की वजह, आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस लेख में हम Uttar Pradesh Death Certificate Form PDF Download से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृपया इस आर्टिकल को अंतः तक पढ़िए।


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित जानकारी

UP Death Certificate Details
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिक
उद्देश्य इस UP Death Certificate Form की सहायता से किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण इस किया जाता है।
UP Death Certificate Form PDF Download
Official Website Click Here



UP Death Certificate Form PDF 


आज के समय में किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको UP Death Certificate Form PDF करना होगा। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करें | Mrityu Praman Patra Form in Hindi PDF 


UP Death Certificate Form PDF Download


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज


दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हो तब आपको नीचे दिए हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।


  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आवेदन पत्र 
  • व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण 
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड


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मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन पंजीकृत कर सकता है।


दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाल के लिए कौन जिम्मेदार है। उसकी जानकारी नीचे दी हुई है।


(1) यदि घर में मृत्यु होती है, तो उस घर के मुखिया व्यक्ति संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत करा सकते हैं।


(2) यदि मृत्यु अस्पताल में होती है, तो चिकित्सा संस्थान द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर्ज कर सकता है।


(3) यदि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान पर मृत्यु होती है, तो स्थानीय पुलिस या गांव का मुखिया मृत्यु का रिकॉर्ड पंजीकृत करा सकता है।


(4) यदि किसी जेल में मृत्यु होती है तो जेल प्रभारी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु को पंजीकृत करा सकते हैं।


UP Death Certificate के लाभ और आवश्यक यता


मृत्यु प्रमाण पत्र के बहुत सारे लाभ है जो नीचे विगत वार दर्शाए गए हैं।


(1) इस प्रमाण पत्र की सहायता से विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।


(2) इंश्योरेंस की धनराशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक किया है।


(3) बैंक, राशन कार्ड, वोटर आईडी में नाम कटवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है।


(4) घर या जायदाद पर संतान या पत्नी के अधिकार के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है।


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया


1. राज्य के इच्छुक नागरिक उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको UP Death Certificate Form डाउनलोड करना होगा। 


2. मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें। 


3. इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी हुई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। 


जैसे कि, 


  • मृत्यु का दिनांक 
  • लिंग 
  • बीमारी का नाम 
  • पिता पति का नाम 
  • माता का नाम 
  • मृत्यु का कारण 
  • जिला 
  • मोहल्ला 
  • निकाय क्षेत्र 
  • वार्ड 
  • मृत्यु का स्थान 
  • अस्पताल का नाम 
  • मृत्यु स्थान का पता 
  • मृत्यु के समय उम्र 
  • स्थाई पता


4. सभी जानकारी सही से भरने के बाद संबंधित दस्तावेज को जोड़ना होगा। 


5. इसके बाद आपको इस आय प्रमाण पत्र को अपने नजदीक के सरकारी कार्यालय या जन सुविधा केंद्र पर जाकर जमा करवाना होगा। 


6. इस प्रकार आप Online Death Certificate UP के लिए आवेदन कर सकते हैं।


Helpline Number:


यदि आपको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई समस्या होती है‌। या आपका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना। तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।


Phone No: 0522-2304706



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