Birth Certificate Form PDF Rajasthan (Janam Praman Patra Form): जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना बच्चे का प्रथम अधिकार है। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा Birth Certificate Form PDF को लोन्च किया गया है। यदि माता किसी बालक/शिशु को जन्म देती है, तो भारत के नियम के अनुसार 21 दिनों के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के उद्देश्य से इस वेब पेज पर आए हो, तो सही जगह पर आए हो।
इस लेख में हम Rajasthan Birth Certificate Form PDF Form कैसे करें, उसकी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि लाभ, पात्रता, दस्तावेज, और जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आदि साझा करने जा रहे हैं। कृपया इस आर्टिकल को अंतः तक पढ़िए।
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) संबंधित जानकारी
Rajasthan Birth Certificate | Details |
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योजना का नाम | राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड |
विभाग | राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय |
लाभार्थी | जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना बच्चे का प्रथम अधिकार है |
Rajasthan Birth Certificate Form PDF | Download |
Official Website | https://pehchan.raj.nic.in/ |
Rajasthan Birth Certificate Form PDF Download
राजस्थान राज्य के इच्छुक नागरिक Birth Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी इस आर्टिकल से Birth Certificate Form PDF करना होगा नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें | Birth Certificate Form PDF
Rajasthan Birth Certificate Form PDF ( राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म) | Download Here |
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) के लिए आवेदन करते वक्त नीचे दिए हुए जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- आवेदन फॉर्म
- बच्चे का नाम
- माता/पिता के पहचान पत्र
- जन्मस्थान का रिकॉर्ड
- भामाशाह कार्ड
- माता/पिता के आधार कार्ड
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जन्म प्रमाण पत्र के क्या लाभ है?
जन्म प्रमाण पत्र के बहुत सारे लाभ है उसकी जानकारी नीचे दी हुई है।
- विद्यालय में प्रवेश करने हेतु
- रोजगार पाने हेतु आयु का प्रमाण
- विवाह हेतु आयु का प्रमाण
- अभिभावक की पहचान
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु
- पासपोर्ट पाने हेतु
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु
- बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु
- आधार कार्ड बनवाने हेतु
- भामाशाह कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु
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राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र (Janam Praman Patra) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
(1) सबसे पहले आपको राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
(2) Official Website पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।
(3) इस पेज पर आपको आज-मन आवेदन प्रपत्र भरे के विकल्प पर क्लिक करें।
(4) क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, उसमें चार विकल्प दिखाई देंगे।
जैसे कि,
- जन्म प्रपत्र के लिए
- मृत्यु प्रपत्र के लिए
- मृत-जन्म प्रपत्र के लिए
- विवाह प्रपत्र के लिए
(5) ऊपर दिए गए विकल्पों में से आपको जन्म प्रपत्र के लिए विकल्प में टिक मार्क करना होगा।
(6) आपके सामने नया पेज खुलेगा, उसमें नए आवेदन हेतु पर टिक मार्क करके कैप्चा कोड भरे और प्रवेश करें के बटन पर क्लिक करें।
(7) उसके बाद आपके सामने जन्म प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, उस में पूछी हुई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे की,
- जन्म दिनांक
- लिंग
- शिशु का नाम
- शिशु के पिता का नाम
- शिशु की माता का नाम
- निवासी
- जिले का नाम
- पंचायत
- रजिस्टार चुने
- गांव
- माता पिता का स्थाई पता
- पिन कोड
- जन्म स्थान
- अस्पताल का नाम
- आवेदक का नाम
- मोबाइल नंबर
(8) सभी जानकारी सही से भरने के बाद कैप्चा कोड भरे और इंद्राज करे के विकल्प पर क्लिक करें।
(9) इस प्रकार आप ऑनलाइन Rajasthan Birth Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
FAQs - राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र संबंधित प्रश्न
Q.1: क्या बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है?
हां, बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
Q.2: क्या गोद लिए बच्चों का पंजीयन नए माता पिता के नाम से किया जा सकता है?
हां, न्यायालय द्वारा गोद प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद बच्चे के माता पिता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।
Q.3: क्या भारतीय नागरिक जिसका जन्म भारत के बाहर अन्य देश में हुआ है, उसका पंजीयन भारत में करवाने का प्रावधान है।
जिस बालक का जन्म भारत के बाहर हुआ है। उसके माता-पिता बालक के जन्म का भारत में रजिस्ट्रीकरण करना चाहते हैं। और इस इरादे से आए हो कि उन्हें भारत में ही रहना है, वह भारत आने की तिथि से 60 दिन के अंदर जन्म का रजिस्ट्रीकरण करवा सकते हैं।
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