Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

(Rajssp.raj.nic.in) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना [2021] - Rajssp Apply Online

Rajasthan social security pension scheme 2021 (Rajssp) :- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक सहाय योजना है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है, कि अपने बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, बीमार या अन्य जरूरतमंद नागरिकों को अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए और विकास करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार (Rajssp - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) के द्वारा आर्थिक/सरकारी सहायता उपलब्ध कराएं जाएंगी.



(Rajssp.raj.nic.in) Rajasthan Social Security Pension Scheme 2021


इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) के माध्यम से राजस्थान राज्य के सभी बुर्जुग, असहाय, विधवा, बीमार, विकलांग पुरुष और स्त्रियों को शामिल किया जाएगा और आर्थिक सहाय के लिए पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जाएगा.

(Rajssp) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में चार प्रकार के पेंशन योजना का समावेश किया गया है, सबसे पहले मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना समावेश किया गया है.

इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी. इस Rajasthan Social Secretary Pension Scheme (Rajssp) 2021 की सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल से प्रदान की गई है.

(1) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना:- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष (75 वर्ष से कम पुरुष और महिलाओं के लिए) को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इस योजना से प्रति माह ₹750 का पेंशन देकर आर्थिक सहाय दी जाएगी.

75 साल या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹1000 की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता दी जाएगी.

(2) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना:- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की 18 वर्ष की अधिक आयु की सभी विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं का समावेश किया गया है. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2021 का लाभ राजस्थान राज्य की मात्र विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं ही उठा सकते हैं. बाकी नागरिको इस पेंशन योजना का लाभ नहींं मिलेगा.

(1) 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹500 की पेंशन धनराशि की सहायता दी जाएगी.

(2) 55 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष के कम आयु की विधवाओं को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रति माह ₹750 की पेंशन धनराशि की सहायता दी जाएगी.

(3) 60 वर्ष या उससे अधिक परंतु 705 वर्ष के कम आयु की विधवाओं को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि देकर सहायता दी जाएगी.

(4) 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह ₹1500 की धनराशि देकर सहायता की जाएगी.

(3) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के उन नागरिकों को समावेश किया गया है, जो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक हो. या प्राकृतिक रूप से बने 3 फीट 6 इंच से कम नागरिकों को और जो हिजड़ापन से ग्रसित नागरिकों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.

(1) इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम की आयु की महिलाओं और 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को प्रति माह ₹750 पेंशन धनराशि देकर सहायता की जाएगी.

(2) 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष  परंतु 75 वर्ष के कम आयु के पुरुषों और महिलाओं को प्रति माह ₹1000 पेंशन धनराशि देकर सहायता की जाएगी.

(3) इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को प्रति माह ₹1250 पेंशन धनराशि देकर सहायता की जाएगी.

(4) कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के महिलाओं और पुरुषों को प्रति माह ₹1500 पेंशन धनराशि देकर सहायता की जाएगी.

(4) लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना:- राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की लधु या सीमातं महिलाओं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के लघु और सीमांत पुरुषों का समावेश किया गया है.

(1) 75 वर्ष या उससे कम लघु और सीमांत महिलाओं और पुरुषों को प्रतिमाह ₹750 पेंशन धनराशि देकर सहायता दी जाएगी

(2) 75 वर्ष या उससे अधिक लघु और सीमांत महिलाओं और पुरुषों को प्रति माह ₹1000 पेंशन धनराशि देकर सहायता दी जाएगी.

(Rajssp.raj.nic.in) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान राज्य जो भी वृद्धजन विजवा बेसहारा तलाकशुदा यादी महिलाओं और पुरुषों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने से पहले आपको (Rajssp) Rajasthan social security pension scheme 2021 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

आपको सर्वप्रथम e-mitra और SSOID पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, या अपने नजदीकी e-mitra तथा पब्लिक SSOID केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp Application Form) ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना को ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो, तो आप को क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे आप Offline आवेदन कर सकते हो उसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई हुई है.

(1) सबसे पहले आपको (Rajssp) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के डिपार्टमेंट ऑफिस पर जाना होगा

(2) आपको वहां से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा. यहां पर Click करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो.

(3) इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी.

(4) सिलेक्ट किए गए दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज.

  • Aadhar Card Number
  • Bank Account Details
  • Home Address Proof
  • Mobile Number
  • passport Size photo
  • Income Proof
  • Birth Certificate
  • Bhamashah ID

(5) जहां से आप ने आवेदन फॉर्म को लिया होगा उस डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास जमा कराना होगा।

(6) जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब आप अपनी पात्रता के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी।


How To Check Pensioner Online Status  Rajssp Yojana 2021 | पेंशनर स्टेटस कैसे देखें

ऑनलाइन पेंशनल स्टेटस चेक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जो नीचे बताया गया है.

(1) सबसे पहले आपको Rajssp.raj.nic.in की Official Website को ओपन करना होगा.

(2) आपके साम ने Rajssp की का होम पेज दिखेगा.

(3) होम पेज में आपको रिपोर्ट (Report) का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करें.


(4) क्लिक करने के बाद आपके सामने नया होम पेज खुलेगा, जिसमें (Pensioner Online Status) का ऑप्शन देखने को मिलेगा.


(5) पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस (Pensioner Online Status) के ऑप्शन पर क्लिक करें.

(6) Click करने के बाद आपको Application No और Captcha सही भरना होगा.

(7) अंत में (Show Status) के बटन पर क्लिक करना होगा । फिर आपके सामने पेंशनर स्टेटस आ जाएगा।


(Rajssp) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल की पात्रता कैसे जांच करें।


(1) सर्वप्रथम आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension) की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करें ।

(2) इसके बाद आपको नया पेज देखने को मिलेगा और उनमें Report का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करें।


(3) आपके सामने नया पेज खुलेगा और उनमें आपको (Check Pensioner Eligibility By Criteria) का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना होगा।



(4) इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा उस फॉर्म पर पूछी गई सभी जानकारी सही से भर दे,  फिर चेक बटन पर क्लिक कर दें, इसके बाद आप पात्रता की जांच कर सकते हैं।


How To Check Pensioner Eligibility By Jan-Aadhar | जन - आधार के माध्यम से पेशनर की पात्रता कैसे जांच करें।


राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) में आप ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी पात्रता जांच करना होगा।

आप जन - आधार के माध्यम से पात्रता कैसे जांच कर सकते हो उसकी पूरी जानकारी दी हुई है।

(1) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करें।

(2) आपके सामने होम पेज खुलेगा उसमें रिपोर्ट्स (Report) का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करें।


(3)  Click करने के बाद आपको यहां पर (Check Pensioner Eligibility By Jan-Aadhar) का ऑप्शन मिलेगा उसमें क्लिक करें।


(4) इसके बाद आपको अपनी जान आधार आईडी (Janaadharid / Enrollment I'd) तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

(5) उसके बाद चेक के बटन पर क्लिक करना होगा और आपके सामने पात्रता के संबंधित जानकारी मिलेगी.

(Beneficiary Report) बेनेफिशरी रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

(1) सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।

(2) होम पेज पर आपको रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा ।


(3) उसके बाद आपको बेनेफिशरी रिपोर्ट (Beneficiary Report) के लिंक पर क्लिक करना होगा।

(4) आपके सामने राजस्थान के सभी जिलों के ऑप्शन देखने को मिलेगी।


(5) आपका जो भी जिल्ला (District) लागू पड़ता है उस पर क्लिक करें।


(6) आपको अपनी लोकेशन का चयन करना होगा।


(7) इसके बाद आपको अपने ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।


(8) अब आपको अपने वार्ड नंबर का चयन करना होगा।

(9) आपके सामने Beneficiary Abstract या लाभार्थी की सूची देखने को मिलेगी।

पेंशनर कंप्लेंट (Pensioner Complaint) की जांच कैसे करें।

(1) सर्वप्रथम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) की अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा।

(2) अब आपको होम पेज में रिपोर्ट (Reports) का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करें।




This post first appeared on Latest Government Jobs Recruitment, please read the originial post: here

Share the post

(Rajssp.raj.nic.in) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना [2021] - Rajssp Apply Online

×

Subscribe to Latest Government Jobs Recruitment

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×