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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2855 आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाया

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2855 आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाया

ग्वालियर | जिम्मेदार लोगों के कारणों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय और सीमा में होने वाले जन्म और मृत्यु, विवाह तथा अनेक प्रकार की पेंशन आदि के कार्यों के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है नगर निगम के जनमित्र केंद्रों का हाल बहुत ही बुरा हो रहा है |

यहां से निकाले गए आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 21 अगस्त के दिन तक नगर निगम के 26 जनमित्र केंद्रों पर 2855 आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाया था स्वयं इसके लिए महापौर श्री विवेक शेजवलकर ने आयुक्त अधिकारी श्री विनोद शर्मा को पत्र लिखकर जिम्मेदारी से कार्य करने वाले ऑफिसरों पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है उनके द्वारा भेजे गए पत्र के पश्चात भी इस समय तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है |

शहर के तानसेन नगर में निवास करने वाले श्री प्रमोद कुमार पहाड़िया ने महापौर अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जनकल्याण विभाग के नोडल ऑफिसर श्री डॉक्टर अतिबल सिंह यादव ने बताया कि यह प्रकरण पुराने ऑफिसरों के टाइम का है मैं जल्द ही समय में जनमित्र केंद्र प्रभारियों को प्रकरण का निराकरण करने हेतु खत लिखकर भेज दूंगा रजिस्टार जन्म-मृत्यु डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि एक दिन पूर्व ही प्रभार लिया गया है |

ज्ञात रहे कि नगर निगम में कई प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत जून महीने में प्रस्तुत किए गए आवेदनों का निराकरण इस समय तक भी नहीं हो पाया है उदाहरण के लिए कुछ नाम दिए गए हैं जैसे- श्री कमला देवी( मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना), शिमला बाई( विवाह के लिए सहायता राशि), हीरालाल पाल( मुख्यमंत्री पेंशन योजना) आदि को सम्मिलित किया गया है |

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