रायसेन | सरकार ने दूषित खाद्य पदार्थों को बेचने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वाले तथा खरीदने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है |
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खाद्य पदार्थ निर्माता तथा खरीदने करने वाला व्यक्ति यदि प्रशिक्षण नहीं लेता है तो आने वाले समय में कुछ दिनों बाद ही निर्माता पर कार्यवाही की जाएगी और दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा |
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ निर्माताओं एवं विक्रय करने बालों की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है | प्रशिक्षण करवाने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं |
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फॉस्टिक योजना के अंतर्गत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं को प्रशिक्षण करवाने के कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं | खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार सभी निर्माताओं को 31 दिसंबर से पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है |
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण में निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार साफ सफाई रखना,खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता उच्च होना तथा मानक स्तर के खाद्य पदार्थ बाजार में बेचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा |
खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर प्रशिक्षण करने के बाद प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा | फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सभी निर्माताओं के साथ होटल, रेस्टोरेंट तथा बार संचालकों को भी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है |
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