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राजस्थान में 4 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा:नई तबादला नीति लागू होने से लेकर IAS-IPS और RAS काडर में होगा बड़ा बदलाव

राजस्थान तबादला नीति के मुख्य नियम व शर्ते, चुनाव नतीजों के बाद लागू होगी तबादला नीति

पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अर्से से इंतजार किया जा रहा है। इस बार यह अंतिम चरण में है। जून में संभवत: लागू हो जाएगी

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसलों वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है

पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अर्से से इंतजार किया जा रहा है। इस बार यह अंतिम चरण में है। जून में संभवत: लागू हो जाएगी। नई तबादला नीति के अलावा आईएएस, आईपीएस और आरएएस काडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होंगी। करीब 15 जिलों-संभाग मुख्यालयों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त बदले जा सकते हैं

इसके अलावा जून से लेकर अक्टूबर के बीच प्रदेश में सेवा देने वाले करीब 13 IAS अफसरों के रिटायरमेंट का दौर भी शुरू होगा। मंडे स्पेशल स्टोरी में पढ़िए- 4 जून के बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में क्या-क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं

राजस्थान में नई तबादला नीति में क्या होगा?

केंद्र सरकार की तबादला नीति की तर्ज पर राजस्थान में भी तबादला नीति बनी है। लंबे अर्से से इसका इंतजार भी था। इस बार राज्य सरकार ने तबादला नीति के सभी पॉइंट्स पर काम कर लिया है

तबादला नीति के अभाव में सरकारी विभागों में मनचाहे तबादले, पदस्थापन, कार्य व्यवस्था के नाम पर तबादले, रिक्त पदों की समस्या, ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में कार्मिकों का पदस्थापन नहीं होने की समस्याएं लगातार बनी रहती थीं। नई नीति के बाद ऐसी समस्याओं में कमी आएगी
राजनीतिक दखल भी कम हो सकेगा

राजस्थान में करीब 8 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति 4 जून के बाद लागू हो सकती है।
राजस्थान में करीब 8 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति 4 जून के बाद लागू हो सकती है।
ट्रांसफर से पहले कर्मचारियों से लेंगे आवेदन

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की ओर से जारी कॉमन एसओपी में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर करने से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे

सभी कार्मिकों के लिए 2 साल तक अनिवार्य रूप से ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में सेवारत रहना भी अनिवार्य होगा
आवेदन में कर्मचारी-अधिकारी खाली पद पर अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगा

काउंसलिंग के लिए दिव्यांग, विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य, डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी

राजभवन, विधानसभा, सचिवालय सहित संवैधानिक बोर्ड, निगम, आयोग, प्राधिकरण के कार्मिकों पर यह नीति लागू नहीं होगी
हर विभाग को हर साल 1 से 15 जनवरी तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस (जिस जिले, उपखण्ड या ग्राम पंचायत) में खाली रहे पदों की सूची सरकारी पोर्टल-वेबसाइट पर जारी करनी होगी
इस सूची के आधार पर उस विभाग का कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगा
कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभाग 1 से 30 मार्च तक काउंसलिंग करेगा। उसके बाद रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी
एक बार तबादला होने के बाद अपरिहार्य कारणों, भ्रष्टाचार में लिप्त होने या राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक (मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी मिलने पर ही) नहीं समझे जाने तक तीन वर्ष की समयावधि तक पुन: तबादला नहीं होगा

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