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करप्शन से हैं परेशान? ऐसे करें शिकायत -Worried about corruption? complain like this

स्वागत अभिन्दन सादर प्रणाम हम एक नये आर्टिकल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है आज हम आपको समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के  गंभीर समस्या की शिकायत कहां कैसे करें सब कुछ बताने वाले इस आर्टिकल के माध्यम से , पढ़ना जारी रखें >>>>

आप सभी से निवेदन है कि इस आर्टिकल को अपने  मित्रों को शेयर जरुर करें ताकि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने  हेतु हर कोई जागरूक हो सके धन्यवाद !

 कानून के मुताबिक रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। हमारे देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति का दावा किया जाता है। कानून और दावा दोनों ही जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। रिश्वत लेने के मामलों में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। सिस्टम से परेशान लोग सरकारी विभागों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। साल 2020 में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक भारत में एशिया के रिश्वतखोरी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 32 साल पुराने 100 रुपये की रिश्वत वाले मामले में 82 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे क्लर्क को एक साल कैद की सजा सुनाई. इसी के साथ बुजुर्ग पर जुर्माना भी लगाया गया।

आइए सबसे पहले समझते हैं कि घूसखोरी क्या होती है?-Let us first understand what is bribery?

घूसखोरी एक अवैध व्यापार होता है जिसमें एक व्यक्ति या संगठन दूसरों से धोखाधड़ी करके धन कमाने का प्रयास करते हैं। इसमें धोखाधड़ी की तकनीकें जैसे अवैध वित्तीय ढांचे जैसे पोन्जी योजनाएं, वायरल मार्केटिंग, झूठे वादे आदि शामिल होते हैं। घूसखोरी के तहत लोग फेक नौकरियां, वस्तुएं या सेवाएं विक्रय करते हुए आम जनता को धोखा देते हैं। यह अवैध व्यापार होता है जो कि कानूनी रूप से गैरकानूनी माना जाता है।

अगर कोई अधिकारी किसी काम को करने के लिए गैरकानूनी तरीके से पैसे लेता है तो ये घूसखोरी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत लेना एक दंडनीय अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुताबिक रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी अपराध है।

अब आपके सवाल पर आते हैं। सवाल है कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो कहां और कैसे शिकायत करें?

जितना आसान है समस्या का पता लगाना उतना ही मुश्किल है समस्या का समाधान ढूंढना। हमसे जब कोई रिश्वत मांगता है तो हम ये जानते हैं कि ये गलत है लेकिन ये नहीं जानते कि रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ शिकायत कहां करें और कैसे करें। हमारे देश में भष्ट्राचार के खिलाफ लड़ने के लिए राज्यवर एजेंसियों या ब्यूरो गठित् किए गए हैं. कई राज्यों में एंटी-करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है. इन विभागों में ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है जिन्हें इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए एक्सपर्टिज हासिल है।

आप किसी भी तरह की रिश्वत या भष्ट्राचार के लिए पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो राज्य कर्मचारियों के मामलों की जांच करता है और हर राज्य की अपनी अलग शाखा होती है, जो सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटती है। कई रिश्वत या भष्ट्राचार के ऐसे मामले होते हैं जो राज्य के बाहर के होते हैं या जिसका प्रभाव देश पर पड़ता है तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई भी कर सकती है। अगर आपके साथ कभी कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है तो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। 

यह जानकारी शिकायत के जरिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पते पर पत्र के जरिए भेजी जा सकती है।सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023 पते पर पत्र लिखकर आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप 011- 24600200 पर कॉल कर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं वहीं 011- 24651010 या 24651186 पर फैक्स भी कर सकते हैं। आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बना था। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग, सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग, नेशनल बैंक और बीमा कंपनियां आदि इसके जांच के दायरे में शामिल है। भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत मामले में दोषी पाया जाता है तो ऐसे मामलों में 1साल से 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

Anti Corruption Portal के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।-Can file complaint through Anti Corruption Portal.

उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध एंटी करप्शन पोर्टल (Anti Corruption Portal) के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। जिसके पश्चात ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध जांच की जाएगी। यदि वह दोषी पाए गए, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने या शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है।

  • आडियो / वीडियो अपलोड करना होगा- योगी सरकार (Yogi Government) ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन पोर्टल (Anti Corruption Portal) की शुरुआत की है। प्रदेश का कोई भी नागरिक रिश्वत मांगने वाले अधिकारी / कर्मचारी का आडियो / वीडियो को इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकता है।

  • एंटी करप्शन पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत-
  1. सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस बार में https://jansunwai.up.nic.in टाइप करें।
  2.  वेबसाइट ओपन होने पर स्क्रीन पर एंटी करप्शन पोर्टल पर क्लिक करें। 
  3. एंटी करप्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा।  
  4. यहां शिकायत पंजीकरण आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  5. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नं. और कैप्चा कोड दर्ज कर ओटीपी भेजें पर क्लिक करना होगा।
  6. आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसको दर्ज करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। 
     7.     यहां पर आवेदनकर्ता के विवरण में अपना नाम व पता दर्ज करना होगा।
     8 .    इसके बाद यदि आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो आप्शन पर क्लिक करें      अन्यथा खाली छोड़ दें।
     9.    अब भ्रष्टाचार / अनियमितता में लिप्त व्यक्ति / संस्था का विवरण भरें।
    10.    आवेदन / शिकायत का विवरण कालम में शिकायत का विवरण भरें।
11.शिकायत से सम्बंधित आडियो / वीडियो यूटयूब या सीधे पोर्टल पर अपलोड करें।
12.इसके बाद आपको संदर्भ सुरक्षित करें टैब पर क्लिक करना होगा।

  • कार्यवाही की सूचना एसएमएस से मिलेगी-आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से शिकायत का विवरण प्राप्त होगा। आपकी शिकायत से संबंधित जो भी कार्यवाही होगी उसकी सूचना आपको विभाग द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी।

आप अपनी शिकायत की स्थिति पोर्टल के माध्यम से संदर्भ संख्या और मोबाइल नं. दर्ज कर भी देख सकते हैं।

                              मुझे आशा है कि आर्टिकल में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप दिलचस्प विषयों पर इस तरह के और लेख पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट indianlawfact.blogspot.com पर जाएँ। 
 



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