पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) छोटी बचट योजनाओं की सबसे लोकप्रिय स्कीम्स में से एक है। ये एक लंबी अवधि का निवेश होता है, जिसमें निवेशकों की ओर से 15 साल के लिए पैसा लगाया जाता है। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। पीपीएफ अकाउंट के मैच्योर होने पर सरकार की ओर से तीन प्रकार के विकल्प निवेशकों को दिए जाते हैं। इन विकल्पों में किसी एक न एक का चुनाव निवेशकों को करना होता है।
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मैच्योरिटी पर भुगतान प्राप्त करें
PPF की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद निवेशक आसानी से अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको वहां जाना होगा (बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस), जहां आपने अकाउंट खुलवाया है। इसके बाद फॉर्म भरकर आप अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।
मैच्योरिटी डेट को आगे बढ़वाएं
पीपीएफ एक लंबी अवधि का निवेश है और अधिकतर लोग अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेशक करते हैं। इसी को देखते हुए सरकार पीपीएफ की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इसे पांच साल के लिए आगे बढ़ाने का विकल्प देती है। बता दें, इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव होता है तो मैच्योरिटी डेट अपने आप आगे बढ़ जाती है।
जब पूरी हो जाए पीपीएफ की मैच्योरिटी
पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद आप 5 साल के लिए नया जमा करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीएफ मैच्योरिटी के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। खास बात यह है कि इन पांच सालों के दौरान जरूरत पड़ने पर आप निवेश निकाल सकते हैं।
PPF पर टैक्स में छूट
पीपीएफ का नाम उन गिनी चुनी योजनाओं में शामिल है, जिसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें आप 500 रुपये वर्षिक से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट या फिर बैंक जा सकते हैं।
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