संगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को EPFO का लाभ दिया जाता है। इसके तहत ईपीएफओ के हर सदस्य का पीएफ खाता खोला जाता है, जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा और लगभग उतना योगदान नियोक्ता की ओर से दिया जाता है। इसका उद्देश्य रिटायमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन देना होता है और सरकार की ओर से भी इस पर ब्याज दिया जाता है।
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EPF पर EPFO की ओर से कर्मचारियों को लोन की सुविधा दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारी लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते पर लोन ले सकते हैं।
क्या होता है EPF Personal Loan?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संगठन अपने सभी सदस्यों को ईपीएफ खाते हैं एडवांस निकालने की सुविधा देता है। इसे ईपीएफ लोन (EPF Loan) भी कहा जाता है। यह लोन नहीं होता है, बल्कि आपके खाते से एक तरह से पैसों की निकासी होती है।
इस पर किसी भी प्रकार की ब्याज का भुगतान कर्मचारी को नहीं करना होता है और आप अपनी जमा राशि की एक सीमा तक ही भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि आपका ईपीएफ अकाउंट एक्टिव होना चाहिए।
हालांकि, ईपीएफ लोन केवल कुछ ही कारणों के लिए निकाल सकते हैं।
- शादी: आप अपनी या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए ईपीएफओ से पैसे निकाल सकते हैं।
- शिक्षा: आप अपने भाई-बहन, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।
- घर और प्लॉट: अगर आप अपने रहने या फिर निवेश के लिए घर और प्लॉट आदि खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिर आप इसके लिए भी ईपीएफ से एडवांस ले सकते हैं।
- अन्य कारण: इसके अलावा आप मेडिकल ट्रीटमेंट, होम लोन के भुगतान और अन्य कारणों के लिए भी लोन ले सकते हैं।
एक हफ्ते में मिल जाएगा पैसा
अगर आप शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर फंड की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन करने पर केवल 72 घंटे में प्रोसेस पूरा हो जाता है और एक हफ्ते में पैसा आपके खाते में आ जाता है।
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